यदि आपके वाहन का बीमा नहीं है तो जल्द ही आपको पेट्रोल पंप से बिना ईंधन के लौटना पड़ सकता है. वाहन बीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर चलने वाले वाहनों के संबंध में कड़ी टिप्पणियां कीं. सुप्रीम कोर्ट ने और क्या सुझाव दिया? जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.
सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को न दें फ्यूल
सुप्रीम कोर्ट ने बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल न दिए जाने का सुझाव दिया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिपण्णी की? जानें वीडियो में.
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