सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन से जुड़ी दावे और आपत्तियां 30 सितंबर के बाद भी दाखिल की जा सकती हैं. आयोग ने कहा कि संशोधन की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट राज्य के कुछ राजनेताओं की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. जिनमें ड्राफ्ट सूची पर दावे-आपत्तियां दाखिल करने की 1 सितंबर की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई थी. देखें वीडियो.
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आयोग ने कहा कि संशोधन की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक जारी रहेगी.
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