सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने, आश्रय स्थल बनाने और उन्हें छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के 11 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. एसजी तुषार मेहता ने कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं का हवाला दिया; कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने आदेश को अव्यावहारिक, एबीसी नियमों के विरुद्ध और अपर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित बताया. पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया, लेकिन नगर निगम की निष्क्रियता को दोषी ठहराते हुए स्थगन देने से इनकार कर दिया. क्यो हुआ कोर्ट में, जानने के लिए देखें वीडियो.
सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर क्या सुनवाई हुई? कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी?
कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने आदेश को अव्यावहारिक, एबीसी नियमों के विरुद्ध और अपर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित बताया.
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