The Lallantop

'कोई भी कानून से ऊपर नहीं' सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दर्शन की जमानत रद्द कर दी, VIP ट्रीटमेंट पर क्या कहा?

Supreme Court ने Actor Darshan को बेल देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट की आलोचना की. साथ ही उन्होंने VIP ट्रीटमेंट के लिए भी अधिकारियों को फटकार लगाई.

Advertisement
post-main-image
एक्टर दर्शन की जमानत रद्द कर दी गई है. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे)
author-image
अनीषा माथुर

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन (Actor Darshan Bail) की जमानत रद्द कर दी है. अभिनेता पर उनके एक फैन रेणुकास्वामी की हत्या का आरोप है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दर्शन को हिरासत में लेने का आदेश दिया है.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के नजरिए से हाई कोर्ट के आदेश में गंभीर खामियां हैं. उन्होंने कहा,

दर्शन को बेल देने का कोई वैध कारण नहीं है. हाई कोर्ट का आदेश मनमाना लग रहा है. हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों को देखा, जो कि ट्रायल कोर्ट का काम है. इतने गंभीर मामले में बिना मुद्दों की पूरी जांच के जमानत देना गलत और अनुचित है.

Advertisement

जस्टिस आर महादेवन ने ये भी कहा कि इससे पहले भी, न्यायालय ने कहा था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जमानत पर निर्णय लेने में ऐसी गलती अस्वीकार्य है.

VIP ट्रीटमेंट के लिए भी फटकार लगाई

एक्टर दर्शन को हिरासत में VIP ट्रीटमेंट को लेकर भी फटकार लगाई गई. इससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें एक्टर को बेंगलुरु की एक जेल में विशेष ट्रीटमेंट लेते हुए देखा गया था. तस्वीर में वो एक कुर्सी पर आराम कर रहे थे, हाथ में एक कप और सिगरेट था. जस्टिस पारदीवाला ने कहा,

जिस दिन हमें पता चलेगा कि आरोपियों को पांच सितारा सुविधाएं दी जा रही हैं, तो पहला कदम अधीक्षक के साथ-साथ अन्य सभी अधिकारियों को निलंबित करना होगा…

कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और कानून का पालन करना एक नियम है, कोई एहसान नहीं.

Advertisement

मृतक रेणुकास्वामी के पिता काशीनाथ शिवनगौडारू ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका में उनका विश्वास मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा,

जब एक्टर को हाई कोर्ट से जमानत मिली, तो हम परेशान थे, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और आज वो जमानत रद्द हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संदेश दिया है कि कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता.

ये भी पढ़ें: एक्टर दर्शन ने जिस फैन को 'तड़पा-तड़पा कर मारा', उसकी रोती तस्वीरें सामने आईं

नाले के पास फेंक दिया था शव

पिछले साल इस मामले में दर्शन और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. बेंगलुरु में एक ऑटो चालक ने रेणुकास्वामी का शव को देखा था. बताया गया कि मरने वाला दर्शन का फैन था. दर्शन की ओर से कहा गया कि वो पवित्रा गौड़ा को परेशान कर रहा था. इसके बाद पट्टनगेरे गांव में उनके साथ मारपीट की गई. जब रेणुकास्वामी की मौत हो गई तो एक आरोपी ने एक्टर को इसकी जानकारी दी. आरोपियों ने शव को एक नाले के पास फेंक दिया. 

वीडियो: पटना एम्स की कर्मचारी के बच्चे कमरे में जिंदा जले, हत्या या हादसा?

Advertisement