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'आप कर क्या रहे हैं...', बिहार SIR पर बोला सुप्रीम कोर्ट, आधार को लेकर चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिया?

Bihar SIR पर Supreme Court में क्या हुआ? Election Commission ने क्या तर्क रखे?

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सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुनवाई की. कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि SIR के तहत वोटर सूची से अलग किए गए लोगों के लिए आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के तौर पर मान्य किया जाए. कोर्ट ने और क्या कहा, जानने के लिए देखिए वीडियो.

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