उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Ghazipur) में एक शादी मातम में बदल गई. बाराती और घराती के बीच सेल्फी लेते वक्त विवाद शुरू हुआ, फिर डीजे बजाने को लेकर बात काफी बढ़ गई. लाठी-डंडे निकल आए. और झड़प जानलेवा हो गई. बीच बचाव करने गया दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया. और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
शादी में दूल्हे को पीटकर मारा डाला, दुल्हन चुनरी से खून पोंछती रही
Uttar Pradesh के Ghazipur में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बाराती और घराती भिड़ गए. इस दौरान दुल्हन के बहनोई और गांव वालों ने दूल्हे और उसके पिता पर भी हमला कर दिया. इस हमले में दूल्हा घायल हो गया. और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

ये घटना 5 जून की रात को गाजीपुर के दिलदारनगर इलाके के जगदीशपुर गांव में हुई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. बारात रेवतीपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव से आई थी. ब्रिगेडियर राम के बेटे राकेश राम की शादी जगदीशपुर गांव के राजेंद्र राम की बेटी राजकुमारी से तय थी.
बताया जा रहा है कि जयमाल के दौरान दूल्हा पक्ष और वधू पक्ष के बीच फोटो और सेल्फी लेने को लेकर विवाद हो गया. डीजे पर नाचते वक्त मनपसंद गाने को लेकर यह बहस बढ़ गई. और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया.
दूल्हे राकेश के पिता को घराती लाठी-डंडे से पीटने लगे. पिता को पीटते देख राकेश उनको बचाने के लिए पहुंचा. हमलावरों ने राकेश को भी पीटना शुरू कर दिया. गांव के ही एक शख्स ने देसी तमंचे की बट से दूल्हे के सिर पर हमला कर दिया. जिससे वह मौके पर ही अचेत हो गया. इस दौरान दुल्हन राजकुमारी दूल्हे के सिर से बह रहे खून को अपनी चुनरी से पोंछती दिख रही है.
दुल्हन के पिता राजेंद्र ने बताया कि बारातियों ने दूल्हे और उनके पिता को किसी तरह स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. वहां से उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. वहीं पर इलाज के दौरान दूल्हे राकेश की मौत हो गई.
दूल्हे के पिता ब्रिगेडियर राम ने ताजपुर मांझा निवासी विनोद राम (दुल्हन का बड़ा बहनोई), प्रदीप, मोनू, पप्पू, बाघा, विशाल राम, सकलू और विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी विशाल राम को गिरफ्तार कर लिया है, जोकि विनोद राम का भतीजा बताया जा रहा है. और डीजे पर कट्टा लहराता देखा गया था.
इस मामले में BNS की धारा 191 (2), 191 (3) (दंगा और हिंसा), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (अपमान या उकसाने की कार्रवाई), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 324 (4) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 110 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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गाजीपुर के जमानिया सर्किल के सीओ रामकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में हत्या की धारा जोड़ी जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है. और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.
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