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उमर खालिद को 5 साल बाद किन शर्तों पर मिली जमानत?

Umar Khalid को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी गई है.

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उमर खालिद. (फोटो- इंडिया टुडे)

उमर खालिद (Umar Khalid) पांच साल बाद जेल से बाहर आएंगे. उनको दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. यह अंतरिम ज़मानत होगी. दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में आरोपी उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी गई है. इसकी मियाद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक तय की गई है.

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जेल में बंद उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें इस महीने के अंत में अपनी बहन की शादी में शामिल होना है. खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम राहत मांगी थी. उनकी तरफ से कहा गया था कि उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को है और शादी की तैयारियों और परिवार की रस्मों के लिए उनकी मौजूदगी ज़रूरी है. कोर्ट ने इस बात को स्वीकारते हुए उमर को अंतरिम ज़मानत मुहैया कर दी. हालांकि, कोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है.

Umar Khalid को ये शर्ते माननी होंगी

- उमर खालिद न तो किसी गवाह से और न ही इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क करेंगे.

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- खालिद अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी (IO) को देंगे और अंतरिम ज़मानत की पूरी अवधि के दौरान अपना फोन चालू रखेंगे.

- अंतरिम ज़मानत की अवधि में उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे.

- अंतरिम ज़मानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलेंगे.

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इसके साथ ही, खालिद को सिर्फ अपने घर पर रहना होगा या उन स्थानों पर जहां उनकी बहन की शादी की रस्में होंगी.

अंतरिम ज़मानत की अवधि समाप्त होने पर, उमर खिलद को 29.12.2025 की शाम को संबंधित जेल के अधीक्षक के समक्ष खुद को सरेंडर करना होगा. खालिद के सरेंडर के तुरंत बाद इसकी जानकारी की रिपोर्ट अदालत को भेजी जाएगी.

वीडियो: उमर खालिद ने शाहीन बाग और CAA प्रोटेस्टके बारे में क्या कहा?

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