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टीवी एक्टर पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

TV एक्टर Rohit Chandel को नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक्टर की कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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एक्टर रोहित चंदेल के खिलाफ POCSO एक्ट में केस दर्ज हुआ है.

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  • टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में मुंबई पुलिस ने 10 जुलाई को गिरफ्तार कर विशेष POCSO कोर्ट में पेश किया गया।
  • शिकायत के आधार पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया क्योंकि वह नाबालिग लड़की को मोबाइल और घर के पास लगातार परेशान कर रहा था।
  • अभिनेता की गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज होकर जांच जारी है और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस हिरासत में भेजा है, अगली कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।

टीवी एक्टर रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एक्टर पर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक्टर के खिलाफ Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है. कोर्ट में पेशी के बाद एक्टर को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. रोहित को टीवी के फेमस शो ‘पांड्या स्टोर’, ‘काशीबाई बाजीराव बल्लाल’ और ‘वैरी रिसेंट सैराब’ में एक्टिंग कर चुका है. 

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर के खिलाफ पंत नगर पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ. बाद में पुलिस ने उसे शुक्रवार, 10 जुलाई को दहीसर इलाके में स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद एक्टर को स्पेशल POCSO कोर्ट में पेश किया गया और बाद में उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. रोहित पर 16 साल की नाबालिग लड़की का पीछा करने, अपने मोबाइल नंबर और कई दूसरे नंबरों से बार-बार फोन करने और उसे लगातार परेशान करने का आरोप लगा है.

शिकायत में ये भी कहा गया है कि 5 जुलाई 2026 को रोहित ने लड़की को कथित तौर पर उसके घर के पास रोका. उसका पीछा किया. उससे बहस की. गाली-गलौज की. यहां तक कि उसके साथ मारपीट भी की. मामले में पुलिस ने कहा कि नाबालिग लड़की और आरोपी पहले से ही एक-दूसरे को जानते थे. शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर आरोपी एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

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POCSO कानून को 19 जून 2012 में बनाया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों (Sexual Offences) से बचाना है. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लील सामग्री (Pornography) से भी बचाना है. ऐसे मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए विशेष POCSO अदालतों की व्यवस्था की जाती है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पूरे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच्चे की पहचान, निजता और उनका सम्मान सुरक्षित रहे.

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