मल्टीपल चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को राहत नहीं मिली है. ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में उनको दोषी ठहराया था. राजपाल यादव ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उनको जेल भेजने का आदेश दिया है. साथ ही उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई है.
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 3 महीने की सजा, फिर से जाना होगा जेल
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को मल्टीपल चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाई है. राजपाल यादव ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.

हाई कोर्ट ने सुनाई तीन महीने की सजा
हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में राजपाल यादव को तीन-तीन महीने के जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही सजा काटनी होगी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के रवैये को संदिग्ध बताया. कोर्ट ने कहा,
उनको रकम चुकाने के कई मौके दिए गए, लेकिन वे अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से फेल रहे.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी मानते हुए ट्रायल कोर्ट की सुनाई सजा में बदलाव किया है. ट्रायल कोर्ट ने उनको छह महीने की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1 करोड़ 5 लाख रुपये की पेमेंट करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा भी शिकायतकर्ता को 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये, जबकि स्टेट (राज्य) को 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5 लाख 51 हजार 380 रुपये देने को कहा है. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि राजपाल की ओर से पहले से जमा किए गए 2 करोड़ 25 लाख रुपये फाइनल पेमेंट में एडजस्ट कर दिए जाएंगे. हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए राजपाल यादव को दो महीने का समय दिया है.
चेक बाउंस मामले में पहले भी जा चुके हैं जेल
2010 में राजपाल ने अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ का उधार लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और राजपाल समय पर उधार चुकता नहीं कर पाए थे. बार-बार पेमेंट्स के लिए दिए चेक बाउंस होने के बाद उधार देने वाले ने उनके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
इस मामले में हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को पहली बार साल 2013 में 10 दिन के लिए जेल भेजा था. लेकिन हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील के बाद वो 4 दिन में बाहर आ गए थे. नवंबर 2018 में वो फिर से तीन महीनों के लिए जेल गए और फरवरी 2019 में बाहर आए.
फरवरी 2026 में राजपाल एक बार फिर से इस मामले में कुछ दिनों के लिए जेल में रहे. बाहर ने के बाद उन्होंने अथॉरिटीज के सामने एक इमोशनल अपील में कहा था कि उनके पास न पैस है और न ऐसे दोस्त जो इस क्राइसिस में उनकी मदद कर सकें. इस अपील के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग उनकी आर्थिक मदद के लिए आगे आए थे. मगर इसके बाद भी राजपाल यादव अपना उधार चुकता नहीं कर पाए.
वीडियो: राजपाल यादव ने कहा-"मेरे पास 1200 करोड़ रुपये का काम है"











