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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 3 महीने की सजा, फिर से जाना होगा जेल

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को मल्टीपल चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाई है. राजपाल यादव ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.

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राजपाल यादव को तीन महीने की सजा मिली है. (इंडिया टुडे)

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  • राजपाल यादव को मल्टीपल चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
  • राज पाल यादव ने चेक बाउंस के सात मामलों में सजा को चुनौती दी थी क्योंकि उन पर वित्तीय लेन-देन में अनुशासनहीनता और चेक के बाउंस होने के आरोप लगे थे।
  • हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को सात मामलों में एक साथ चलाने पर कुल तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनका कारावास शुरू हो जाएगा।

मल्टीपल चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को राहत नहीं मिली है. ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में उनको दोषी ठहराया था. राजपाल यादव ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उनको जेल भेजने का आदेश दिया है. साथ ही उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई है.

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हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में  राजपाल यादव को तीन-तीन महीने के जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही सजा काटनी होगी. 

(ये खबर अभी अपडेट हो रही है)
 

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