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उन्नाव रेप केस: पीड़िता के साथ इंडिया गेट पर जो हुआ, राहुल गांधी ने उसकी तुलना 'मृत समाज' से की

Unnao Rape Case : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पीड़िता के साथ किए जा रहे व्यवहार की आलोचना की है. और अपराधी को जमानत मिलने पर सवाल उठाए हैं.

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राहुल गांधी उन्नाव रेप केस की पीड़िता के समर्थन में आए. (तस्वीरें- पीटीआई)

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड करते हुए उसे बेल दे दी. इस फैसले के विरोध में पीड़िता, उसकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने देर रात इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जबरन तीनों को वहां से हटा दिया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस घटना की निंदा करते हुए कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर सवाल उठाए हैं.

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महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस जबरन पीड़िता को धरना स्थल से हटा रही है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, “एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? उसकी गलती यही है कि वह न्याय की मांग कर रही है? ये कैसा न्याय है?”

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पीड़िता के साथ किए जा रहे व्यवहार की आलोचना की है. और अपराधी को जमानत मिलने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा, 

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क्या न्याय के लिए आवाज उठाना पीड़िता की गलती है? उसके अपराधी (पूर्व बीजेपी विधायक) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है. खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो. बलात्कारियों को जमानत और पीड़िता के साथ अपराधियों सा व्यवहार ये कैसा न्याय है? हम एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं. लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है, और उसे दबाना अपराध. पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए न कि बेबसी, भय और अन्याय.

इससे पहले 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को उसकी अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया. कोर्ट ने उसे 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है. 

हाई कोर्ट ने सेंगर की जमानत के साथ कुछ शर्तें लगाई हैं. उसे पीड़िता से पांच किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी. हर सोमवार को पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी. और अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा ताकि वह देश छोड़ कर भाग न पाए. किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर दी जाएगी.

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पीड़िता की मां ने फैसले पर उठाया सवाल

पीड़िता की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक विधवा औरत अपने बच्चों के साथ भटक रही है. और अपराधी को बेल मिल गई. उन्होंने कहा, “हमारा परिवार कैसे जीवित रहेगा. मेरे छोटे छोटे बच्चे रोड पर हैं. वो अपना जीवन कैसे काटेंगे.” 

पीड़िता मां ने कहा कि सेंगर की बेल कैंसिल की जाए नहीं तो उनका परिवार अपनी जान दे देगा.

वीडियो: भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर रेप पीड़िता ने किया विरोध, पुलिस ने ये कर दिया

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