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दिल्ली में पिटबुल ने 6 साल के बच्चे का कान फाड़ दिया, हाई कोर्ट ने पता है क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि मुआवजा देना सरकार के बजाय कुत्ते के मालिक पर निर्भर करता है.

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पीड़ित बच्चे के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जो महीने में 10-12 हजार रुपये कमाते हैं. (फोटो- आजतक)

दिल्ली के प्रेम नगर में रविवार, 23 नवंबर को एक छह साल के बच्चे को पड़ोसी के पिटबुल कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया. कुत्ते ने बच्चे पर हमले कर उसका बायां कान पूरी तरह फाड़ दिया था. जिसके बाद बच्चे के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मंगलवार, 9 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में दर्ज FIR पर पुलिस को ‘तेजी से कार्रवाई’ करने का निर्देश दिया.

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बच्चे के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कम से कम 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. मामले में उसी दिन FIR दर्ज की गई थी, और कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम (MCD) के वकील तुषार सन्नू ने मंगलवार, 9 दिसंबर को कोर्ट को बताया कि पालतू पिटबुल कुत्ते को 24 नवंबर को मालिक की सहमति से MCD ने जब्त कर लिया था. और शिकायत मिलते ही निगम ने तुरंत कार्रवाई की.

कोर्ट को ये भी बताया गया कि वो कुत्ता रजिस्टर्ड नहीं था, जो कि कानून के खिलाफ माना जाता है. जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए MCD को निर्देश दिया कि जब तक ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं कर लिए जाते कि ऐसी घटना दोबारा न हो, तब तक कुत्ते को रिलीज नहीं किया जाए. हालांकि कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मुआवजा देना सरकार के बजाय कुत्ते के मालिक पर निर्भर करता है.

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दिल्ली सरकार के वकील ने भी कोर्ट को बताया कि मुआवजा अपराधी को ही देना होगा. हालांकि, जस्टिस दत्ता ने दिल्ली सरकार के वकील से मौखिक रूप से कहा,

“आपको MCD के साथ मिलकर इस खतरे को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने होंगे.”

याचिका में कहा गया कि ये पहला मामला नहीं है. उस पिटबुल ने पहले भी कई लोगों को काटा और हमला किया है. याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि पहले की शिकायतों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

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पीड़ित बच्चे के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जो महीने में 10-12 हजार रुपये कमाते हैं. उन्होंने इलाज के खर्च के लिए सरकार से मुआवजा की मांग की है. साथ ही दवाओं के खर्च के लिए जेब खर्च में भी छूट मांगी है. जस्टिस दत्ता ने पुलिस को अगली सुनवाई (मार्च 2026) तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सभी पक्षकारों, कुत्ते के मालिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, अमन विहार ACP, प्रेम नगर SHO और सफदरजंग अस्पताल को इस मामले में नोटिस जारी किया है.

बच्चा घर के बाहर खेल रहा था

23 नवंबर को बच्चे पर कुत्ते ने उस वक्त हमला किया जब वो घर के बाहर खेल रहा था. इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के वक्त बच्चा एक गेंद से खेल रहा था, जो कुत्ते के घर की ओर लुढ़क गई थी. तभी अचानक पिटबुल ने बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चा चीखता-चिल्लाता भागा, लेकिन कुत्ते ने उसे जमीन पर दबोच लिया.

जब कुत्ते ने बच्चे को गिरा दिया, तो उसकी मालकिन और पास खड़े एक शख्स ने बड़ी मुश्किल से उसे कुत्ते से दूर खींचकर बचाया. लेकिन तब तक बच्चा बुरी तरह जख्मी हो चुका था. उसके दादा ने बताया कि कुत्ते का हमला इतना खतरनाक था कि उसके पोते के सिर के पिछले हिस्से पर 8 से 10 गहरे काटने के निशान पड़ गए और पूरा दाहिना कान फट कर अलग हो गया.

हमले के तुरंत बाद बच्चे को पहले रोहिणी के BSA हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया.

वीडियो: 6 साल के मासूम पर कुत्ते ने हमला किया, कान, सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, वीडियो वायरल

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