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यूपी सरकार का प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बड़ा फैसला, अब बिना PAN कार्ड नहीं होगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा.

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पैन कार्ड मकान खरीदने के लिए जरूरी है | प्रतीकात्मक फोटो: इंडिया टुडे
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संतोष शर्मा

उत्तर प्रदेश में अचल संपत्तियों की खरीद-फरोख्त को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य के रजिस्ट्री विभाग ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा.

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आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से जारी निर्देश सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन एप्लिकेशन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए. बिना PAN जानकारी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगाने के मकसद से लिया है. खासतौर पर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में विदेशी फंडिंग से जमीन खरीदने और गलत तरीके से इनवेस्ट करने के मामलों को रोकने पर जोर दिया गया है. अब PAN अनिवार्य होने से हर लेनदेन का रिकॉर्ड सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा.

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अधिकारियों का कहना है कि इस नए नियम से प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी और अवैध निवेश के मामलों पर कंट्रोल होगा. यह नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा और सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

बताया गया है कि विभागीय ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण सॉफ्टवेयर में PAN की कॉपी और सत्यापन की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके बाद पक्षकारों को संपत्ति पंजीकरण में PAN की कॉपी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी. साथ ही टैक्स से जुड़े मामलों में भी जानकारी मिलान करना आसान होगा.

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