चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत का जश्न पूरे देश ने मनाया. लेकिन मध्य प्रदेश के महू में इस दौरान हिंसा (Mhow Violence) भड़क गई. 9 मार्च की रात दो गुटों में टकराव हुआ. कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, लेकिन आरोप है कि इस जुलूस पर पथराव किया गया. कई लोग घायल हुए और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया. अब इस मामले में दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की धाराएं लगाई गई हैं. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने दो आरोपियों को रासुका के प्रावधानों के तहत जेल भेजने का आदेश दिया है. पुलिस अधीक्षक इंदौर (ग्रामीण) की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने यह फैसला लिया. बतख मोहल्ला के रहने वाले सोहेल और बंडा बस्ती के रहने वाले एजाज पर कार्रवाई की गई है.
महू हिंसा मामले में दो पर लगाई गई रासुका, चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न के दौरान हुआ था बवाल
Mhow Clashes: पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की नियत से ईंट और पत्थर फेंके गए. जुलूस में रुकावट डालने की कोशिश की गई. इससे लोगों को चोट पहुंची.

आरोप है कि उन्होंने मोती महल चौराहे पर अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश रची. पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से ईंट और पत्थर फेंके गए. जुलूस में रुकावट डालने की कोशिश की गई. इससे कई लोगों को चोट पहुंची. जुलूस में शामिल लोगों को गालियां देने के भी आरोप लगे हैं.
पुलिस का बयानइस पूरे मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने बयान में कहा:
लोग बाइक पर तिरंगा लेकर विजय जुलूस निकाल रहे थे. इसमें बच्चे और युवा भी शामिल थे. तभी आरोपियों ने जुलूस को रोकने की कोशिश की. इसके कारण कई लोगों को चोट लगी.
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पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आरोपियों का अपराध का बैकग्राउंड है. इनके खिलाफ पहले भी गालियां देने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, तोड़फोड़ करने, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, दंगा और शांति भंग करने जैसे आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है. इस मामले में दोनों गुटों की शिकायतों के आधार पर सात FIR दर्ज हुए हैं और अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पिछले दिनों इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था.
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