कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है (Kolkata Gangrape Case). पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. छात्रा ने पुलिस को बताया है कि एक आरोपी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने ठुकरा दिया था. जिसके बाद आरोपियों ने उसे कॉलेज के ही गार्ड रूम में बंद किया और उसके साथ रेप किया.
तृणमूल छात्र नेता ने छात्रा को दिया शादी का प्रस्ताव, मना करने पर दोस्तों के साथ किया रेप
Kolkata Law College Rape Case: अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने ठुकरा दिया था. मुख्य आरोपी कॉलेज का पूर्व छात्र है और इस समय तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) की दक्षिण कोलकाता जिला इकाई का महासचिव है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि साउथ कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा (24) के साथ गैंगरेप किया गया. जिसके बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता बुधवार, 25 जून की दोपहर परीक्षा संबंधी फॉर्म भरने के लिए कॉलेज पहुंची थी. शिकायत में बताया गया है कि मुख्य आरोपी 31 साल का मोनोजीत मिश्रा है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र है और इस समय तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) की दक्षिण कोलकाता जिला इकाई का महासचिव है. उसके साथ दो और लोग शामिल थे. जिनकी पहचान 19 साल के जैब अहमद और 20 साल के प्रमित मुखर्जी के तौर पर हुई है.
अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था. जिसे उसने ठुकरा दिया था. क्योंकि वो पहले से किसी रिश्ते में थी. उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके बॉयफ्रेंड को भी जान से मारने और उसके माता-पिता को गिरफ्तार करवाने की धमकी दी. आगे दावा किया कि आरोपी ने उसे जबरन कॉलेज कैंपस में बंद कर दिया. विरोध के बावजूद उसे जबरन पकड़ा और उसके साथ बलात्कार किया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कॉलेज के सुरक्षा गार्ड के कमरे के अंदर उसका रेप किया गया. उसने कहा कि आरोपी ने मोबाइल फोन पर इस घटना को रिकॉर्ड किया और धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा.
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पुलिस ने जांच के बाद दो छात्रों और एक कर्मचारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को गुरुवार, 26 जून को गिरफ्तार किया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि कथित घटना कॉलेज बिल्डिंग के अंदर ही हुई. पीड़िता की शुरूआती चिकित्सा जांच की गई है और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. तीनों आरोपियों को गुरुवार, 27 जून को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने आरोपियों की 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने अगले मंगलवार तक पुलिस हिरासत मंजूर कर ली है.
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