जुलाई की पहली तारीख से पासपोर्ट बनवाना या फिर री-इश्यू कराना महंगा हो जाएगा. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाने का फैसला किया है. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट रूल्स, 1980 में संशोधन के बाद नए रेट का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक, 36 पेज वाले नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 1,500 से बढ़ाकर 2,500 रुपये हो जाएगी. वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये चुकाने होंगे. ये फीस पहले 3,500 रुपये थी.
मोदी सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाई, अब कितने पैसे देने होंगे?
भारत सरकार ने 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ा दी है. 36 पेज वाले नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 1,500 से बढ़ाकर 2,500 रुपये हो जाएगी. वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये चुकाने होंगे. ये फीस पहले 3,500 रुपये थी.


वहीं, 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है. इसकी नॉर्मल फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है. तत्काल फीस 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये रखी गई है. 18 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया गया है. तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,000 रुपये से बढ़कर 4,250 रुपये हो जाएगा. पासपोर्ट की फीस में ये बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है. इससे पहले साल 2012 में फीस में बदलाव हुआ था.
पासपोर्ट खोने या डैमेज होने पर लगेगा बड़ा चार्ज
पासपोर्ट खोने या डैमेज होने के बाद नया पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और सरेंडर सर्टिफिकेट जैसी सर्विसेज के चार्ज भी बढ़ा दिए गए हैं. अगर आपका 36 पेज का पासपोर्ट खो जाता है तो नॉर्मल प्रोसेसिंग के तहत उसे दोबारा बनवाने के लिए 5,000 रुपये चुकाने होंगे. वहीं तत्काल में यह खर्चा 7,500 तक पहुंच जाएगा. इसी तरह, 60 पन्नों वाले पासपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए नॉर्मल कैटेगरी में 6,000 रुपये और तत्काल के लिए 8,500 रुपये की फीस तय की गई है.
बच्चों के लिए भी अलग नियम
नाबालिग आवेदकों का भी 36 पेज का पासपोर्ट खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसे बदलवाने के लिए नॉर्मल कैटेगरी में 4,250 रुपये चुकाने होंगे. वहीं तत्काल कैटेगरी के लिए 6,750 रुपये देने होंगे.
ये भी पढ़ें - पासपोर्ट बनवाना है तो इस तरह बच सकते हैं ऑफिस के चक्कर काटने से
पासपोर्ट की वैलिडिटी में बदलाव नहीं
पासपोर्ट की फीस बढ़ी है लेकिन इसके वैलिडिटी से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. एडल्ट आवेदकों के लिए जारी किए गए पासपोर्ट की वैलिडिटी पहले की तरह ही अधिकतम 10 साल तक रहेगी. वहीं नाबालिगों के पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल या 18 साल की उम्र पूरी होने तक (जो भी पहले हो) वैलिड रहेगी. इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.
वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट भी नागरिकता के लिए काफी नहीं?

















