आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए बड़ी खबर आई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इस साल ITR फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 तक थी लेकिन अब 15 सितंबर तक ITR भरा जा सकता है. CBDT ने बताया कि इस साल ITR फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं, इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सिस्टम तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा. इसकी वजह से ITR फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाई गई है.
ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन 'रिफंड' वाली खुशी देगी!
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR नहीं भर पाने वालों के लिए खुशखबरी है. डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है. पहले डेडलाइन 31 जुलाई थी जो बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है.

आयकर विभाग ने मंगलवार, 27 मई को ‘एक्स’ पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है. विभाग ने बताया,
CBDT ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. यह डेट एक्सटेंशन (Date Extension) ITR फॉर्म में बड़े बदलावों, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट के सही रिफ्लेक्शन के लिए दिया गया है. इससे सभी को रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी.
विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया कि 2025-26 के लिए ITR फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं ताकि टैक्स भरना आसान हो, पारदर्शिता आए और सही-सही जानकारी दी जा सके. इन बदलावों की वजह से सिस्टम तैयार करने और उसे टेस्ट करने के लिए और वक्त चाहिए.
इसके अलावा, 31 मई 2025 तक आने वाले TDS स्टेटमेंट के क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखने शुरू होंगे. अगर तारीख नहीं बढ़ाई गई तो रिटर्न भरने का समय कम पड़ जाएगा. बता दें कि TDS स्टेटमेंट आईटीआर भरने के दौरान जरूरी होते हैं, जो आयकर विभाग की वेबसाइट से मिलते हैं.
विभाग ने आगे कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सिस्टम को तैयार करने में समय लगने की वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का फैसला किया है. टैक्सपेयर्स को आसानी से और सुविधाजनक ढंग से रिटर्न भरने में मदद करने के लिए 31 जुलाई 2025 की मूल तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. इस बारे में औपचारिक नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा.
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