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महिला की हाईकोर्ट से गुहार, 'पति को पाकिस्तान भेजो, नहीं तो..'

अधिकारियों ने बताया कि कपल पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्होंने 26 जनवरी, 2020 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शादी की थी. पति फिलहाल लॉन्ग-टर्म वीजा पर मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रहा है.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (PHOTO-X)

पाकिस्तान का एक घरेलू विवाद अब भारत की अदालत में पहुंच गया है. पाकिस्तान के एक हिंदू पति-पत्नी के इस विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी और भारत में रह रहे पति के इस विवाद में पत्नी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसके पति को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए.

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पाकिस्तान में रह रही महिला 28 साल की निकिता देवी ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में एक रिट पिटीशन फाइल की है. इस पिटीशन में उसने अपने पति, कराची के रहने वाले 35 साल के विक्रम कुमार नागदेव पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है. महिला ने पति को भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग की है. एनडीटीवी को अधिकारियों ने बताया कि, कपल पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्होंने 26 जनवरी, 2020 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शादी की थी. पति फिलहाल लॉन्ग-टर्म वीजा पर मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रहा है.

आर्टिकल 226 के तहत किया केस

पिटीशनर महिला के वकील दिनेश रावत ने मीडिया को बताया कि निकिता पाकिस्तान में अपने माता-पिता के घर पर रहती है.  उसने भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत MP हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है. भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स (मूल अधिकार) और दूसरे कानूनी राइट्स से जुड़े मामलों में अलग-अलग रिट जारी करने का अधिकार देता है.

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पिटीशन में महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है. महिला के मुताबिक पति मार्च 2026 में दूसरी महिला से गैर-कानूनी तरीके से शादी करने की तैयारी कर रहा है. महिला के उसके वकील ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा, 

मेरी क्लाइंट ने अपनी पिटीशन में हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उसके पति, जो कानूनी मुश्किलों का गलत फायदा उठा रहा है, को भारत में दूसरी शादी करने से रोका जाए और उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए.

इस बीच, पति नागदेव ने अपनी पत्नी के आरोपों से इनकार किया. नागदेव ने कहा, 

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हम पाकिस्तान में शादी करने के बाद भारत आए थे. इसके कुछ समय बाद, मेरी पत्नी अपनी मर्जी से पाकिस्तान लौट गई. उसने भारत आने या आपसी सहमति से तलाक लेने से इनकार कर दिया. मैंने अपने समुदाय की पंचायतों के जरिए पारिवारिक झगड़े को सुलझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया.

नागदेव का आरोप हे कि उसकी पत्नी पारिवारिक झगड़े के बहाने उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है. नागदेव के मुताबिक, वह लॉन्ग-टर्म वीजा पर इंदौर में रह रहे हैं और सभी भारतीय कानूनों का पालन करते हैं कि अब मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं. उसने देश और विदेश में मुझे बदनाम किया है और मुझे मानसिक परेशानी दी है.

वीडियो: पाकिस्तान के हमले पर अफगानिस्तान सरकार ने क्या टिप्पणी की?

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