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रेस्टोरेंट ने कस्टमर से पानी की बोतल के ₹2 एक्स्ट्रा लिए, अब ₹1 लाख भरने पड़ेंगे!

एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर दो रुपये एक्सट्रा वसूलना भारी पड़ गया. मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस के फेमस BBCN रेस्टोरेंट का है. कोर्ट ने रेस्टोरेंट को जुर्माना और मुआवजा के साथ वकील की फीस भी देने का आदेश दिया है.

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सांकेतिक फोटो- Adobe Stock

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  • हाथरस के BBCN रेस्टोरेंट ने 18 रुपये की MRP वाली पानी की बोतल के लिए 20 रुपये चार्ज किए और GST भी वसूल किया, जिससे उपभोक्ता ने शिकायत की।
  • उपभोक्ता ने रेस्टोरेंट की अतिरिक्त वसूली को लेकर कानूनी नोटिस दिया और शिकायत उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई, हालांकि रेस्टोरेंट ने जवाब नहीं दिया।
  • उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट को एक लाख रुपये जुर्माना, पांच हजार रुपये अधिवक्ता फीस और एक हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

कभी कूलिंग के नाम पर तो कभी ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, या कभी कोई और कारण बताकर, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि पानी की बोतल के लिए दुकानदार ने एक्सट्रा पैसे मांगे होंगे. अगर आपका जवाब हां है तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर दो रुपये एक्सट्रा वसूलना भारी पड़ गया. तगड़ा जुर्माना लगा है.

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इंडिया टुडे से जुड़े मोहम्मद अकरम खान की रिपोर्ट के मुताबिक, हाथरस के फेमस BBCN रेस्टोरेंट से ये मामला सामने आया है. यहां एक कस्टर से पानी की बोतल के लिए 20 रुपये चार्ज किए गए, जिस पर 18 रुपये MRP छपा था. इसके अलावा रेस्टोरेंट ने उस पर अलग से GST भी लगाया. इससे नाराज कस्टमर ने उपभोक्ता आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) में शिकायत कर दी.

इस बारे में केस की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जब रेस्टोरेंट से एक्सट्रा पैसे वसूलने की शिकायत की गई तो उन्हें पैसे वापस करने से इनकार कर दिया गया. और इसके बदले जवाब मिला, 'हमारा बड़ा होटल होता तो इसी बोतल के 50 रुपये लेते.'

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इसको लेकर पहले कस्टमर ने रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस भेजा. लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद मामला अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission, Aligarh) पहुंचा. अधिवक्ता के अनुसार, कई नोटिस के बावजूद रेस्टोरेंट की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ.

इसके बाद आखिरकार आयोग ने एकपक्षीय कार्रवाई करने का फैसला किया. आयोग ने रेस्टोरेंट को एक लाख रुपये जिला उपभोक्ता वेलफेयर फंड में जमा कराने, पांच हजार रुपये अधिवक्ता फीस और एक हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति (मेंटल कंपनसेशन) देने का आदेश दिया है. 

 

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Court letter
आयोग ने मुआवजा देने की बात कही है.

यानी 2 रुपये एक्सट्रा वसूलने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो एक लाख छह हजार रुपये के आर्थिक दंड और मुआवजे तक पहुंच गया. 

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