दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का ‘तिरंगा मार्च’ शुरू होने से पहले ही संकट में घिर गया है. NDMC ने कहा है कि कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को आम जनता के लिए बंद रहेगा. दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने CP और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है.
अब कैसे होगा CJP का 'तिरंगा मार्च'? NDMC ने कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क ही बंद कर दिया
CJP Tiranga March: 16 अक्टूबर को अभिजीत दिपके ने लोगों को भारतीय ध्वज के साथ कनॉट प्लेस आने के लिए कहा था. जिसके बाद NDMC ने नोटिस जारी कर कहा कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क बंद रहेगा.

यह सब CJP संस्थापक अभिजीत दिपके की अपील के बाद हुआ है. उन्होंने सौरव दास, आशुतोष रांका को जेल भेजने के बाद जनता से 16 अक्टूबर को तिरंगा के साथ सेंट्रल पार्क आने के लिए कहा था. वीडियो मैसेज में उन्होंने ये भी कहा था कि जो दिल्ली नहीं आ सकते वे अपने राज्य में ही तिरंगा मार्च निकालें.
बताया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के भी कार्यकर्ता और समर्थक इस मार्च में जुड़ने वाले थे. इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया. NDMC ने नोटिस जारी कर कहा कि सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को प्रशासनिक कारणों से बंद रहेगा.
इस पर अभिजीत दिपके ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा. उन्होंने लिखा,
‘अगर हम 100 जगह अनाउंस करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी उन सभी 100 जगहों को बंद कर देंगे?’

कनॉट प्लेस पर तिरंगा मार्च निकालने के मामले पर डीसीपी नेहा यादव ने कहा,
“मौजूदा सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू है. NDMC ने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर बताया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा.”
पुलिस ने बताया कि NDMC ने उनसे इस पार्क की सुरक्षा के इंतजाम करने का अनुरोध किया है. उन्होंने बताया कि कनॉट प्लेस और आस-पास के इलाकों के व्यापारियों ने उन्हें आवेदन पत्र दिए हैं. व्यापारियों का कहना है कि इन गतिविधियों से उनके काम पर बुरा असर पड़ता है. और अब त्योहारी सीजन चल रहा है.
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ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा था. वहां दिल्ली पुलिस ने कहा था कि याचिकाकर्ता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे. पुलिस ने मार्च को लेकर लोगों को थोड़ी ‘राहत’ भी दी है.
उसने कहा कि 11 लोगों के एक ग्रुप को किसी एक जगह पर राष्ट्रीय ध्वज ले जाने और राष्ट्रगान गाने की परमिशन दे सकते हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और साथ लेकर चलने के दौरान नियमों का पालन करें. राष्ट्रगान के प्रति पूरा सम्मान, गरिमा और मर्यादा बनाए रखी जाए.
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