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7 साल के छात्र को जमीन पर पटका, जूते से दबाया चेहरा, वजह सिर्फ 2 दिन की छुट्टी

Uttarakhand News: पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता ने पहले प्रिंसिपल से शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

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आरोपी शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. (सांकेतिक तस्वीर: एजेंसी/इंडिया टुडे)

उत्तराखंड के हरिद्वार (Haridwar) जिले के एक स्कूल में 7 साल के बच्चे को उसके 2 शिक्षकों ने कथित तौर पर अमानवीय तरीके से पीटा है. आरोप है कि शिक्षक ने बच्चे को जमीन पर पटक दिया. उसके चेहरे को जूते से दबाया और उसके हाथ पकड़ लिए. दूसरे शिक्षक ने उसे छड़ी से पीटा.

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बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. इसमें आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों ने बच्चे की पिटाई इसलिए की क्योंकि उसने दो दिन की छुट्टी ली थी. 

झबरेड़ा थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि पीड़ित के पिता ने प्रिंसिपल से शिकायत की थी. लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने 11 सितंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. उन्होंने कहा,

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प्रिंसिपल से शिकायत के बाद भी आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. शिकायत मिलने का बाद हमने शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पहली कक्षा का छात्र दो दिन से अनुपस्थित था और उसके बाद जब वो क्लास में गया तो कथित तौर पर उसकी पिटाई की गई. हमने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है. आगे की कार्रवाई की जाएगी.

FIR के मुताबिक, शिक्षकों की पिटाई के कारण बच्चे के हाथ की हड्डी टूट गई. उसकी पीठ और कूल्हों में भी चोटें आई हैं और वो गंभीर सदमे में है. 11 सितंबर को घर लौटने के बाद बच्चे ने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया. आरोप है कि उसके पिता जब मामले की शिकायत करने स्कूल पहुंचे, तो उन्हें धमकाया गया. उन्होंने कहा,

जब मैं स्कूल गया तो दोनों शिक्षकों ने मुझे धमकाते हुए कहा, ‘चले जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे.’

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने FIR में बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरें लगाई हैं, जिनमें उसकी पीठ पर लाल निशान दिखाई दे रहे हैं. बच्चे के साथ क्रूरता करने लिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (2) के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी के लिए धारा 351 (2) भी लगाई गई है.

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