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आपको क्या मिलेगा सस्ता और क्या महंगा? GST घटने का आज से पड़ेगा असर, देखें पूरी लिस्ट

New GST Rates: पिछले महीने GST Council की ओर से GST Reforms की घोषणा की गई थी. यह सुधार आज यानी 22 सितंबर से लागू हो गए हैं. जानिए आज से क्या-क्या सस्ता और महंगा हो जाएगा.

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GST दरों में बदलाव की घोषणा पिछले महीने की गई थी. (Photo: File/ITG)

जीएसटी काउंसिल (GST Council) द्वारा टैक्स दरों में की गई कटौती (GST Rate Change) आज यानी 22 सितंबर से लागू हो गई है. इसका असर हर आम आदमी के जीवन में पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी जरूरत के लगभग हर सामान का रेट कम होगा. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आज से कौन सा सामान सस्ता हो जाएगा और क्या महंगा.

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रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली लगभग सभी चीजों पर जीएसटी घटाई गई है. इनमें किराना सामान से लेकर खाने-पीने की चीजें, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े प्रोडक्ट और टीवी-एसी जैसे एप्लाइंसेस भी शामिल हैं.

इन पर जीएसटी खत्म

सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे सामानों की जिन पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, यानी इन सामानों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. जीरो जीएसटी वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में UHT दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, सभी तरह की ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी और पराठा शामिल हैं. इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के सामान, जैसे पेंसिल, रबर, कटर, नोटबुक, नक्शे, ग्लोब, एटलस, ग्राफ बुक और अन्य इसी तरह की चीजों पर भी जीएसटी हटा दी गई है. जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी हटा दी गई है. कुल 33 ऐसी जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी हटाई गई है. इनमें तीन कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं.

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इन प्रोडक्ट्स पर लगेगी 5% जीएसटी

नए जीएसटी रेट्स में खाने-पीने से जुड़ीं अधिकतर चीजों को 5% के टैक्स के दायरे में ला दिया गया है, जिन पर पहले 12 से 18% टैक्स लगता था. ऐसे में यह सभी चीजें भी आज से सस्ती हो जाएंगी. तेल, मांस, मछली, फूड प्रोडक्‍ट्स, मक्खन-घी, चीनी, उबली हुई मिठाइयां, चॉकलेट, कोको पाउडर, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, मेवे, फलों का रस, नारियल पानी जैसी खाने पीने की चीजों पर अब महज 5 फीसदी ही जीएसटी लगेगा.

रोजमर्रा की चीजों पर राहत

खाने-पीने की चीजों के अलावा रोज इस्तेमाल में आने वाले कई कंज्यूमर और डोमेस्टिक आइटम्स पर भी जीएसटी 12 और 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस, शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव, सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर, बच्चों की दूध की बोतल-निप्पल, प्लास्टिक के मोती, मोमबत्तियां, छाते और संबंध‍ित वस्‍तु, सिलाई सुइयां, सिलाई मशीनें और पुर्जे, कपास/जूट से बने हैंड बैग, बच्चों के लिए नैपकिन/डायपर, पूरी तरह से बांस या बेंत से बने फर्नीचर, लोहा, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के डिब्बों जैसे आइटम भी आज से सस्ते हो जाएंगें.

इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सस्ते होंगे

इनके अलावा रोज की जरूरत में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी जीएसटी घटाई गई है, जिससे यह भी आज से सस्ते हो जाएंगे. 32 इंच से बड़े टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, हीटर, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, शेवर, इलेक्ट्रिक प्रेस (इस्त्री) जैसे सामानों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.

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वाहनों पर भी घटा टैक्स

आज तक की रिपोर्ट के अनुसार छोटी कारों, तीन पहिया वाहन, एंबुलेंस, 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल और कॉमर्शियल गाड़ियों पर भी जीएसटी की दरें घटाई गई हैं. इन्हें 28 फीसदी वाले स्लैब से हटाकर 18 फीसदी पर कर दिया गया है. वहीं साइकिल और बिना मोटर वाले तीन पहिया वाहन पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

हेल्थ प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे

हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी घटाई गई है. थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर (ग्लूकोमीटर), मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, चश्मा और मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्तानों पर जीएसटी 5 फीसदी कर दी गई है, जो कि पहले 12-18 फीसदी हुआ करती थी.

सरकार की ओर से सर्विस सेक्टर में भी कुछ राहते दी गई हैं. इनमें 7,500 रुपये प्रतिदिन से कम के रेट वाले होटल बुकिंग में जीएसटी 12% से 5% कर दी गई है. 100 रुपये से कम के मूवी टिकट पर भी जीएसटी 12% से 5% की गई है. वहीं ब्यूटी सर्विसेज पर भी जीएसटी 18% से 5% की गई है.

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ये चीजें होंगी महंगी

हालांकि कुछ चीजों के दाम बढ़ाए भी गए हैं. इनमें लग्जरी आइटम्स और हानिकारक चीजें शामिल हैं. 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें, बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, तय सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारों और रेसिंग कारों पर अब 28% की जगह 40% का टैक्स लगाया गया है. कैसीनो/रेस क्लब एंट्री, सट्टेबाजी/जुआ पर भी जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है. सिगार, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट भी इसी हाई स्लैब में आएंगे. कार्बोनेटेड ड्रिंक, एडेड शुगर ड्रिंक और कैफीनेटेड ड्रिंक्स पर भी 40% टैक्स लागू होगा.

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