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उत्तराखंड में पत्रकार ने पत्रकार की हत्या की, घर में घुस कर इतना मारा कि जान चली गई

पुलिस ने बताया कि FIR में नामित मुख्य आरोपी भी एक डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता है. वो और बाकी आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं.

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पंकज के भाई ने बताया कि आरोपी पंकज को जान से मारने की नीयत से आए थे. (फोटो- फेसबुक)

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई. मृतक का नाम पंकज मिश्रा है. आरोप है कि कुछ लोग उनके घर में जबरन घुसे, फिर पंकज को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने पंकज को छाती और पेट में कई बार लात-घूंसे मारे. इससे उनकी हालत गंभीर हो गई. बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया. पंकज मिश्रा देहरादून में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करते थे.

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ये घटना सोमवार, 14 दिसंबर की रात राजपुर इलाके में हुई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पंकज के भाई अरविंद ने इस घटना को लेकर राजपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया है कि सोमवार रात करीब 10 बजे मुख्य आरोपी अमित सहगल सहित कुछ लोग पंकज के घर आए और गाली-गलौज करते हुए उन्हें मारना शुरू कर दिया. आरोप है कि वे लोग पंकज को जान से मारने की नीयत से ही आए थे.

शिकायत के मुताबिक आरोपियों की मारपीट से पंकज के मुंह से खून निकलने लगा. ये भी दावा किया गया कि एक आरोपी ने कहा, ‘ये हार्ट और लिवर का मरीज है, पेट और छाती पर मारो. इतना काफी है इसे खत्म करने के लिए.’

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आरोपियों ने कथित तौर पर पंकज और उनकी पत्नी के फोन छीन लिए. जिसके बाद उन्होंने किसी तरह पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने मेडिकल जांच और लिखित शिकायत की मांग की. हालांकि, चोट और डर के कारण पंकज ने कहा कि वो सुबह शिकायत दर्ज कराएंगे. 

लेकिन 16 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े. एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

देहरादून के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अजय सिंह ने कहा कि FIR में नामित मुख्य आरोपी भी एक डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता है. वो और बाकी आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं. उन्होंने बताया,

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“दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, और उनका विवाद था. पोस्टमॉर्टम के बाद मौत की वजह अभी पता नहीं चली है, इसलिए परिवार ने दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की है. हम रिपोर्ट चेक करेंगे और बयान लेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी.”

पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित सहगल और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मंगलवार, 16 दिसंबर की देर रात बीएनएस की धारा 103 (हत्या), 304 (छीनना), 333 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर-अतिक्रमण), और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया. मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं.

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