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"छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं.." कोर्ट ने आरोप लगाने वाले पुलिसकर्मी से पूछा "तुम क्या कर रहे थे वहां"

एक पुलिसवाले ने 7 महिलाओं पर आरोप लगाया था कि वो एक बार में छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थीं. पुलिसवाले ने दावा किया कि वो अपनी गश्त ड्यूटी के लिए बार में पहुंचा था. लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी.

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एक स्थानीय पुलिसकर्मी ने मामला दर्ज करवाया था. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)

दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर छोटे कपड़े पहनना (Wearing Short Dresses) कोई अपराध नहीं है. कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सात महिलाओं को बरी कर दिया है. पिछले साल इन महिलाओं पर एक बार में “अश्लील” डांस करने के आरोप लगे थे. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना तो डांस करना अपराध है और ना ही छोटे कपड़े पहनना. इसलिए इनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में तभी कार्रवाई की जा सकती है, जब उनके डांस करने से किसी को कोई परेशानी हुई हो. पहाड़गंज पुलिस ने इन महिलाओं पर अश्लीलता का आरोप लगाया था. एक स्थानीय पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज हुई थी. सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक, वो गश्त के दौरान बार में गए थे.

उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा,

आरोपी महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर डांस कर रही थीं.

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गश्त के बारे में पुलिसवाले ने झूठ बोला?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि पुलिसकर्मी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि वो उस समय बार में पेट्रोलिंग पर था. पुलिसकर्मी के इस बयान को साबित करने के लिए कोई ड्यूटी रोस्टर या कोई दूसरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए. अदालत ने कहा कि पुलिसकर्मी के मौखिक बयान को महत्व देने के लिए कोई बाध्य नहीं है.

कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिसवाला ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर पाया, जिससे ये साबित हो कि महिलाओं के कारण किसी को कोई परेशानी हुई हो. दो गवाहों ने कहा कि वो मौज-मस्ती के लिए बार में गए थे और उनको इस मामले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. अदालत ने इन आरोपों को लेकर बनाई गई कहानी पर संदेह व्यक्त किया और गवाहों पर भी अविश्वास जताया.

कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गवाहों ने ये भी दावा नहीं किया कि महिलाओं ने किसी को परेशान करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है.

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