भारत में फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने डाबर पर शिकंजा कस दिया है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने डाबर के प्रोडक्ट्स पर लिखे '100% प्योर' और '100% नेचुरल' जैसे दावों पर आपत्ति जताई. रेगुलेटर ने कहा कि ये दावे ना तो स्पष्ट हैं, ना वेरिफाई किए जा सकते हैं, और ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं. इसलिए डाबर को तुरंत ‘100%’ दावे का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया गया है. कंपनी को आदेश पर अमल करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है.
सौ फीसदी शुद्ध लिखना तुरंत बंद करो... डाबर को एक-एक प्रोडक्ट का नाम बताकर भेजा गया नोटिस
Dabur FSSAI Notice: डाबर के प्रोडक्ट्स पर लिखे '100% प्योर' और '100% नेचुरल' जैसे दावों पर आपत्ति जताई गई है. कंपनी को सुधार करने के लिए केवल 15 दिन की मोहलत दी गई है.

फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के दौरान लापरवाही बरतने वाली फूड कंपनियों पर FSSAI लगातार सख्त रुख अपना रहा है. FSSAI अपने एक्शन का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का तेजी से इस्तेमाल कर रहा है. ताजा कार्रवाई मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड पर हुई है.
FSSAI का डाबर पर एक्शनसोमवार, 3 अगस्त को FSSAI ने X पर लिखा,
"FSSAI ने M/s डाबर इंडिया लिमिटेड को एक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि वे गुमराह करने वाले '100%' दावे वाले फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत बंद करें."

FSSAI ने बताया कि भ्रामक '100%' दावे वाले शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी और नारियल के दूध समेत प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए डाबर के खिलाफ आदेश जारी हुआ है.
डाबर पर कार्रवाई क्यों?फूड प्रोडक्ट्स की निगरानी संस्था ने कहा कि डाबर की वेबसाइट पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर '100% नेचुरल', '100% प्योर', '100% प्योरिटी गारंटीड', '100% ऑर्गेनिक' और '100% टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे दावे किए गए थे. FSSAI के मुताबिक, ऐसे दावे 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018' का उल्लंघन करते हैं.
FSSAI ने यह भी देखा कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर 'जैविक भारत' का लोगो है. रेगुलेटर ने दावा किया कि उसकी वैध ऑर्गेनिक मंजूरी के बिना ये लोगो लगाया गया है. आरोप है कि डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को '100% प्योरिटी' के दावे के साथ बेचा जा रहा था.

FSSAI के अनुसार, एडवरटाइजिंग और क्लेम रेगुलेशन 2018 के तहत कंपाउंड फूड के लिए ऐसा दावा करने की इजाजत नहीं है. यह पहली बार नहीं है जब FSSAI ने डाबर को '100%' दावा करने से रोका है. डाबर को पहले भी ऐसा करने से रोकने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई खास कदम नहीं उठाया गया. अब एक बार फिर FSSAI ने डाबर को नोटिस दिया है.
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डाबर ने क्या कहा?डाबर ने कहा कि उसे FSSAI का नोटिस मिला है. कंपनी रेगुलेटर के बताए कॉन्टेंट को रिव्यू कर रही है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, डाबर ने बयान में कहा हम अपनी वेबसाइट पर नोटिस में दिए गए कॉन्टेंट की जांच कर रहे हैं.
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