अतुल सुभाष सुसाइड (Atul Subhash Suicide) मामले में कई पक्ष सामने आ रहे हैं. अतुल एक AI इंजीनियर थे. बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. 9 दिसंबर को 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो बनाने के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी. अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने पति को दहेज और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के ‘झूठे’ मामलों में फंसाया.
अतुल सुभाष सुसाइड केस: FIR की कॉपी सामने आई, पत्नी का लगाया एक-एक आरोप पता चला
Nikita Singhania ने अपने पति Atul Subhash पर दहेज मांगने, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगाए हैं. अतुल ने आत्महत्या से पहले इन आरोपों पर जवाब दिया था.

निकिता सिंघानिया UP के जौनपुर की रहने वाली हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अतुल और उनके परिवार पर कुल 9 केस दर्ज कराए थे. इनमें कई केस उन्होंने वापस ले लिए थे. निकिता का कहना है कि उनके वकील ने उन्हें जानकारी दिए बिना और बिना उनकी मर्जी के अतुल पर केस फाइल कर दिया था. अब मामले से जुड़ी FIR सामने आई है.
अतुल की पत्नी ने जौनपुर कोतवाली में 24 अप्रैल, 2022 को ये FIR दर्ज कराई थी. इसमें अतुल के साथ-साथ उनकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और उनके छोटे भाई विकास मोदी को भी आरोपी बनाया गया है. FIR में कहा गया है,
“26 अप्रैल, 2019 को अतुल और निकिता सिंघानिया की शादी वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में हुई थी. शादी के बाद से ही अतुल सुभाष और उनका परिवार दहेज में 10 लाख रुपये मांगने लगा. पति शराब पीकर मारपीट करता था. अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न किया गया. नौकरीपेशा निकिता की सैलरी को पति अतुल सुभाष अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे. 16 अगस्त, 2019 को सास और ससुर ने निकिता के मायके जौनपुर में जाकर 10 लाख रुपये मांगे. इस कारण, अगले ही दिन 17 अगस्त, 2019 को निकिता के पिता की मौत हो गई. लोगों के समझाने पर पति अतुल सुभाष, पत्नी निकिता को लेकर बेंगलुरु आ गया. साथ में उनकी मां भी थीं. 17 मई, 2021 को अतुल ने निकिता और उनकी मां के साथ मारपीट की और फ्लैट से बाहर निकाल दिया. पुलिस से शिकायत की गई. पुलिस ने निकिता को कपड़े और डॉक्युमेंट दिलवाए जिसके बाद वो अपनी मां और बेटे को लेकर मायके चली आईं.”
ये भी पढ़ें: अतुल सुभाष ने आत्महत्या क्यों की? परिवार वालों ने जज और पत्नी पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं?
ये सब आरोप निकिता की ओर से अतुल पर लगाए गए. पत्नी ने अपने और उनके बेटे के लिए 2 लाख रुपये प्रति महीना के मेंटनेंस के लिए भी केस किया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतुल ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि निकिता से उनकी मुलाकात shaadi.com के जरिए हुई थी. शादी के बाद निकिता अपने सास-ससुर के बीच सिर्फ 2 दिन तक ही रहीं. उसके बाद वो अतुल सुभाष के साथ बेंगलुरु चली गईं. दो दिनों में निकिता अपने ससुर से एक या दो बार मिलीं. अतुल सुभाष ने शराब पीकर मारपीट करने के आरोप पर बताया था कि उनके जैसे मजबूत कद-काठी वाला व्यक्ति अगर मारपीट करता तो कहीं हड्डी टूटती, खून निकलता, मारपीट का निशान पड़ता, कोई वीडियो, कोई फोटो होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा होने पर पुलिस को ही सूचना दी गई.
दहेज के आरोप पर क्या कहा?FIR में निकिता ने ससुराल वालों पर 10 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया और कहा कि इसी आघात में उनके पिता की मौत हो गई. लेकिन अतुल ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने कोर्ट में बयान दिया था कि उनके पिता लंबे समय से बीमार थे और हार्ट के मरीज थे. दिल्ली के AIIMS अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी. उनको वाराणसी के हॉस्पिटल में ले जाया गया था.
अतुल का आरोप था कि निकिता ने अपने पिता की मौत के बाद पति और ससुराल वालों पर हत्या का एक और मामला दर्ज कराया था. अतुल ने कहा था कि बिजनेस में जरूरत पड़ने पर उन्होंने ही निकिता के घरवालों को ‘15 लाख रुपये’ दिए थे, लेकिन ससुराल वालों ने बिजनेस में पैसा लगाने की बजाए ‘एक करोड़ का घर खरीद लिया’. और जब अतुल ने पैसे वापस मांगे तो अप्रैल 2021 में उन्हें सिर्फ डेढ़ लाख रुपये वापस दिए गए. उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वो खुद 40 लाख रुपये की नौकरी कर रहे हैं, ऐसे में वो 10 लाख रुपये का दहेज क्यों मांगेंगे.
अतुल ने यौन उत्पीड़न के आरोप को भी खारिज कर दिया. वीडियो में उन्होंने कहा कि सिर्फ कह देने से आरोप साबित नहीं हो जाते. इसके लिए सबूत भी होना जरूरी है.
अतुल के अनुसार, दहेज वाले मामले में वो बेंगलुरु से, उनका छोटा भाई दिल्ली से और उनके मां-बाप बिहार से लगभग ‘120’ बार जौनपुर कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि उनको साल भर में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं. इसके बावजूद वो निजी तौर पर 40 बार कोर्ट में पेश हुए.
अतुल की मौत के बाद चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. उन पर BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) और 3(5) लगाई गई है. BNS की धारा 3(5) में समूह में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी माना जाता है.
वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: अतुल सुभाष का पूरा केस, पत्नी-जज पर क्या आरोप?