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अतुल सुभाष ने आत्महत्या क्यों की? परिवार वालों ने जज और पत्नी पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं?

घटना से पहले Atul Subhash ने आरोप लगाया था कि जज के सामने ही उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि 'सुसाइड क्यों नहीं कर लेते.' आरोप ये भी है कि जज ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगीं.

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Atul Subhash
मृतक अतुल सुभाष. (तस्वीर: सोशल मीडिया)
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रवि सुमन
11 दिसंबर 2024 (Updated: 11 दिसंबर 2024, 01:40 PM IST)
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अतुल सुभाष (Atul Subhash), 34 साल के एक AI इंजीनियर ने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा, 90 मिनट का वीडियो बनाया और अपनी जान दे दी. उन्होंने अपनी पत्नी, फैमिली कोर्ट की एक जज और न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अब इस मामले में अतुल के परिवार का बयान आया है. इस मामले में अतुल की पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के पिता पवन कुमार ने कहा है कि मध्यस्थता कोर्ट के लोग कानून के अनुसार काम नहीं करते. उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों को भी दरकिनार कर देते हैं. उन्हें कम से कम 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा. मृतक की पत्नी ने अतुल पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए. पवन ने कहा कि उनका बेटा इससे जरूर निराश हुआ होगा. लेकिन उसने कभी महसूस नहीं होने दिया. 

उन्होंने बताया कि उन्हें अचानक ही इस घटना की जानकारी मिली. रात के करीब 1 बजे अतुल ने अपने छोटे भाई को एक मेल भेजा. मृतक के पिता ने बताया कि अतुल ने अपनी पत्नी पर जो भी आरोप लगाए हैं, वो 100 प्रतिशत सही आरोप हैं. उन्होंने कहा कि वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका बेटा किस तनाव में रहा होगा.

ये भी पढ़ें: बेंगलुरु में आरोपी महिला ने की आत्महत्या, डीएसपी पर उकसाने और घूस मांगने का आरोप

अतुल बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. घटना के बाद अतुल के भाई विकास कुमार को जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि अतुल की पत्नी, उनकी सास, पत्नी के भाई और चाचा ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाया था. और इसको लेकर अतुल से 3 करोड़ रुपये की मांग की थी. विकास ने बताया कि अतुल डिप्रेशन में थे. विकास की शिकायत के आधार पर मराठाहल्ली स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) और 3(5) के तहत FIR की गई है. BNS की धारा 3(5) में समूह में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी माना जाता है.

साल 2019 में अतुल की शादी हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी के 2 साल बाद उनकी पत्नी ने उन पर दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न सहित कई आरोप लगाए. आरोप है कि पत्नी ने उनसे 3 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा था. पत्नी पर आरोप है कि अतुल को उनके बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया. दावा किया गया है कि अतुल के ससुर की मौत बीमारी से हुई थी. लेकिन हत्या का मामला दर्ज करा दिया गया. 

अतुल ने घटना से पहले ये भी दावा किया था कि फैमिली कोर्ट की एक जज ने मामला निपटाने के लिए उनसे 5 लाख रुपये मांगे थे. उन्होंने कहा था कि उन्हें 2 साल में 120 बार कोर्ट में पेश होना पड़ा. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जज के सामने ही उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि ‘सुसाइड क्यों नहीं कर लेते.’ आरोप ये भी है कि जज ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगीं. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है. अतुल सुभाष की मौत के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की जा रही है.

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