The Lallantop

7 महीने पहले अवैध तरीके से भारत आया था सैफ पर हमला करने वाला, बंगाल में खरीदा था SIM

सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी फकीर को मुंबई पुलिस ने 18-19 जनवरी की रात ठाणे से गिरफ्तार किया था.

Advertisement
post-main-image
सैफ अली खान का हमलावर 7 महीने पहले भारत अवैध रूप से आया था. (फोटो-इंडिया टुडे)

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है. आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर (Saif Ali Khan attacker) 7 महीने पहले भारत में अवैध तरीके से आया था. खबर है कि मुंबई जाने से पहले उसने पश्चिम बंगाल के निवासी के आधार कार्ड का इस्तेमाल सिम खरीदने के लिए किया था.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement
दावकी नदी पार करके भारत आया था आरोपी

सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी फकीर को मुंबई पुलिस ने 18-19 जनवरी की रात ठाणे से गिरफ्तार किया था. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय आरोपी फकीर ने अपना नाम बदलकर विजय दास रख लिया था. भारत आने के लिए उसने दावकी नदी पार की थी. एक अधिकारी ने बताया कि शहजाद ने अपने लिए भी आधार कार्ड पाने की कोशिश की थी. लेकिन वो इसमें असफल रहा. पुलिस ने बताया,  

“आरोपी कुछ हफ्तों तक पश्चिम बंगाल में रहा. नौकरी की तलाश में उसे मुंबई जाना था. और एक सिम कार्ड की जरूरत थी. इसके लिए आरोपी ने एक स्थानीय व्यक्ति के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया. शुरुआती जांच में पता चला कि ये सिम कार्ड खुकुमोनी जहांगीर सेखा के नाम पर रजिस्टर्ड था.”

Advertisement

पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी ने ऐसी जगहों पर काम करना चुना जहां उसे दस्तावेज देने की ज्यादा जरूरत नहीं थी. श्रमिक ठेकेदार अमित पांडे ने उसे वर्ली और ठाणे में पब और होटल्स में हाउसकीपिंग का काम दिलाने में मदद की थी.

पुलिस ने आरोपी शहजाद के फोन की जांच की थी, जिसमें पता चला कि उसने बांग्लादेश में कई कॉल किए थे. और पड़ोसी देश में अपनी फैमिली को कॉल करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया था.

Advertisement
एक्टर को हॉस्पिटल से मिली छुट्टी

15 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमले के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया था. वहां उनकी सर्जरी हुई थी. अब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. वहीं, बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी फकीर को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 (गंभीर चोट या मौत के इरादे से डकैती या डकैती), 331 (4) (घर में तोड़फोड़) और अन्य अपराधों के साथ ही पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है.

 

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: सैफ अली खान के घर की खिड़की पर किसके फिंगरप्रिंट मिले?

Advertisement