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संजीव भसीन के बताए शेयर तो नहीं खरीदे? सेबी ने किया बैन, 11 करोड़ जब्त भी किए

SEBI ने कहा कि Sanjeev Bhasin पहले खुद शेयर खरीदते थे. फिर उसे सोशल मीडिया या टीवी पर रिकमेंड करते. जैसे ही दाम बढ़ते उन्हें बेचकर फायदा कमाते. अगले आदेश तक संजीव भसीन समेत 12 लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे.

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संजीव भसीन जाने माने शेयर मार्केट कमेंटेटर और IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हैं.

शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मार्केट कमेंटेटर संजीव भसीन (Sanjeev Bhasin) और अन्य 11 लोगों को मार्केट से बैन कर दिया है. सेबी ने 17 जून मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी किया. इस बैन के बाद ये लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. सेबी ने इन 12 लोगों के पास से 11.37 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को जब्त करने का भी आदेश दिया है. ये रकम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा रहेगी, जो सेबी के नियंत्रण में होगा.

सेबी ने इस मसले पर 149 पन्नों का अंतरिम आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि भसीन टेलीविजन चैनलों पर नजर आने वाले एक मशहूर गेस्ट एक्सपर्ट थे. सोशल मीडिया पर भी उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं. IIFL के साथ एक डायरेक्टर या कंसल्टेंट के रूप में जुड़े रहने के साथ भसीन ने मीडिया चैनलों, टेलीग्राम और IIFL प्लेटफॉर्म पर शेयर रेकमेंड किए. उनके रेकमेंडेशन के बाद इन शेयरों की ट्रेडिंग और वॉल्यूम पर असर देखा गया. जिससे भसीन ने फायदे कमाए. शेयर मार्केट की भाषा में इस स्ट्रैटजी को पंप एंड डंप कहते हैं.

सेबी की जांच में पता चला है कि भसीन ने RRB मास्टर सिक्योरिटीज दिल्ली लिमिटेड से ट्रेड के ऑर्डर दिए थे. सेबी ने इस कंपनी को भी बैन कर दिया है. सेबी को भसीन के खिलाफ स्टॉक मैनिपुलेशन की शिकायत मिली थी. इस पर एक्शन लेते हुए सेबी जनवरी 2020 से जून 2024 की अवधि में जांच की. सेबी ने जून 2024 में आरोपी के परिसरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से डेटा भी जुटाया है.

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सेबी ने कहा है कि अगले आदेश तक ये सभी 12 लोग मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते हैं. इनके बैंक या डीमैट खातों से कोई ट्रांजैक्शन ना हो इसलिए डिपॉजिटरी को आदेश दिए गए हैं. अगले आदेश तक ये लोग ना तो शेयर बेच सकते हैं ना म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं.

आदेश में भसीन और अन्य बैन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसमें पूछा गया है कि आप पर स्थायी प्रतिबंध, ब्याज सहित धन वापसी और मुआवजा समेत दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. आरोपियों को जवाब देने के लिए 21 दिनों को समय दिया गया है. सेबी ने कहा अभी जांच जारी है और अगले आदेश तक अंतरिम आदेश लागू रहेंगे.

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