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RBI ने बैंकों को आपके काम का नया आदेश दिया है, जान लीजिए

RBI ने बैंकिंग के कामकाज में कुछ परिवर्तन किए हैं.

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बैंक की शाखा. (सांकेतिक तस्वीर)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 मार्च को बैंकों को निर्देश दिया कि वो 31 मार्च, 2023 तक अपनी शाखाओं को खुला रखें. RBI की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है. केंद्रीय बैंक के नोटिफिकेशन में कहा गया है, 

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"जिस तरह से आम दिनों में बैकिंग कामकाज होता है वैसा ही कामकाज बैंकों की सभी शाखाओं में 31 मार्च, 2023 को भी जारी रखना जरूरी है." 

इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2023 की रात 12 बजे तक जारी रहेगा. साथ ही, 31 मार्च को सरकारी चेकों के कलेक्शन के साथ स्पेशल क्लियरिंग की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए RBI का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) आवश्यक निर्देश जारी करेगा.

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RBI को केंद्र और राज्य सरकार के लेन-देन की सूचना देने मसलन GST या टिन 2.0 ई-रिसीप्ट्स लगेज फाइल अपलोड करने आदि के लिए 31 मार्च की रिपोर्टिंग विंडो एक अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी. RBI ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं. देश में नया वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है.

उधर, वैश्विक बैकिंग संकट के बीच RBI ने देशवासियों को काफी सुकून भरी खबर दी है. RBI ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह भारत की अर्थव्यवस्था में कमजोरी नहीं आएगी. RBI ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में जो आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है, यह आर्थिक रफ्तार आगे भी जारी रहने का अनुमान है. मंगलवार 21 मार्च को ''स्टेट ऑफ इकॉनमी' नाम से प्रकाशित RBI के इस बुलेटिन में कहा गया है कि फरवरी के आखिर में जारी भारत की आर्थिक वृद्धि संबंधी आंकड़े दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत को बेहतर स्थिति में दर्शाते हैं. हम भारत के बारे में आशावादी बने हुए हैं.

वीडियो: खर्चा पानी: RBI ने लगातार छठी बार कर्ज क्यों महंगा कर दिया?

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