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IRCTC इंश्योरेंस: सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख का बीमा! लेकिन एक चूक से सब बेकार हो सकता है

IRCTC पर टिकट बुकिंग करते हुए 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर खरीदने का ऑप्शन मिलता है. ट्रेन दुर्घटना में यात्री की मृत्यु या जख्मी होने पर बीमा क्लेम किया जा सकता है.

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IRCTC तीन बीमा कंपनियों के साथ मिलकर पर्सनल एक्सिडेंट कवर ऑफर कर रहा है.

IRCTC पर तत्काल बुकिंग की समस्या से जूझते लोगों को राहत देने के लिए धड़ाधड़ राहत भरे कदम उठाए गए. इन बदलावों से आप वाकिफ हो ही चुके होंगे. लेकिन बात रेल टिकट की उठी तो एक बड़ी काम की चीज याद आई. ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय 45 पैसे में पर्सनल एक्सिडेंट इंश्योरेंस(Personal accident insurance) का ऑप्शन भी मिलता है. अब आप कहेंगे कि हां-हां मुझे पता है, मैंने लिया हुआ है. आई ऑलरेडी नो अबाउट इट. अच्छी बात है. लेकिन हम यहां इंश्योरेंस के ऑप्शन के बारे में नहीं बताने जा रहे. बल्कि इंश्योरेंस लेने के बाद ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं.

दरअसल, इंश्योरेंस लेने भर से काम नहीं खत्म हो जाता है. इसके बाद आपके मेल या मैसेज पर बीमा कंपनी की तरफ से एक मेल आता है. इसमें आपको नॉमिनी की डिटेल(IRCTC insurance nominee update) भरनी होती है, मगर बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते. ऐसे में कल को दुर्भाग्यवश ट्रेन एक्सिडेंट होता है तो पॉलिसी होने के बावजूद इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा. नॉमिनी ही वो शख्स है जो आपके जाने के बाद इंश्योरेंस की रकम क्लेम करेगा. इसलिए नॉमिनी भरना बेहद जरूरी होता है.

ऐसा नहीं है कि नॉमिनी नहीं भरने की शर्त में भी पूरे पैसे बह जाएंगे. नॉमिनी के अलावा कानूनी वारिस उस पैसे को क्लेम कर सकता है, लेकिन उसे साबित करना होगा कि वह मृत यात्री का कानूनी वारिस है. ये प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है. इसलिए सलाह दी जाती है कि टिकट बुक होते ही नॉमिनी अपडेट कर दिया जाए.

नॉमिनी अपडेट की प्रक्रिया से पहले पर्सनल एक्सिडेंट बीमा पॉलिसी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं. IRCTC के जरिए टिकट बुक करने पर यात्री 45 पैसे देकर 10 लाख तक का बीमा करा सकते हैं. मृत्यु होने पर पूरे 10 लाख रुपये, पूरी तरह स्थायी विकलांगता होने पर 10 लाख, स्थायी मगर आंशिक विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये, जख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज होने पर 2 लाख रुपये और शवों के अवशेष को पहुंचाने के लिए भी 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. जैसे ही आप टिकट बुकिंग का काम पूरा करते हैं. आपके मैसेज और मेल पर पॉलिसी नंबर और अन्य डिटेल्स आ जाएंगी. 

IRCTC ने तीन बीमा कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है.

1. United India Insurance Company Ltd
2. Royal Sundaram General Insurance Company Ltd.
3. Liberty General Insurance Ltd.

आपका बीमा किस कंपनी के साथ हुआ है. मैसेज और मेल वाले मैसेज में मिल जाएगी. इन कंपनियों की वेबसाइट पर या फिर IRCTC ऐप से भी नॉमिनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं.

झटपट नॉमिनी अपडेट
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IRCTC ऐप से इस तरह नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं. 

नॉमिनी अपडेट करने का सबसे आसान तरीका तो IRCTC ऐप है. टिकट डिटेल्स में नीचे जाने पर आपको Update Nominee Details नाम से एक लिंक दिखेगी. इसे क्लिक करने पर PNR, फोन नंबर और कैप्चा भरना होगा. इसके बाद एक विंडो खुलेगी, जिसमें Add Nominee वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर नई विंडो में नॉमिनी का नाम, यात्री के साथ उसका रिश्ता, उम्र और मोबाइल नंबर भरना होगा. और नॉमिनी डिटेल अपडेट हो जाएगी.

वेबसाइट से भी नॉमिनी अपडेट

अगर IRCTC से आए मैसेज में United India Insurance Company का नाम है तो इसकी वेबसाइट पर जाना होगा. PNR नंबर, फोन नंबर और कैप्चा भरने के बाद नॉमिनी भरने वाला विंडो खुल जाएगा. नॉमिनी का नाम, पता, उम्र और रिश्ता भरने के बाद नॉमिनी अपडेट कर दीजिए.

अगर Royal Sundaram से बीमा मिला है तो इसकी वेबसाइट royalsundaram.in पर जाकर IRCTC सेलेक्ट कर लीजिए. सेलेक्ट करने पर तीन ऑप्शन दिखेंगेः
-Nominee Update
-Claim initiation
-Policy wording

irctc insurance claim process
Liberty insurance की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं.

इसमें आपको Nominee update वाले ऑप्शन पर जाना है. क्लिक करने पर एक विंडो खुलेगी. पहले कॉलम में PNR नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर में से कोई एक चीज भरनी होगी. मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद नॉमिनी भरने वाला पेज खुल जाएगा. इस तरह आप नॉमिनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं.

इसी तरह Liberty General Insurance की बीमा पॉलिसी मिली है तो इसकी वेबसाइट libertyinsurance.in पर जाना होगा. ऊपर दाईं तरफ IRCTC का ऑप्शन दिखेगा. यहां जाकर IRCTC Nominee Update for Optional Travel के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए. एक नई विंडो खुलेगी. यहां भी आपको PNR नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर में से कोई एक चीज भरनी होगी. फोन नंबर और कैप्चा भरने के बाद. नॉमिनी अपडेट वाला पेज खुल जाएगा और डिटेल्स भर दीजिए.

क्लेम प्रक्रिया

नॉमिनी अपडेट करने के बाद जाकर आपकी पॉलिसी प्रक्रिया पूरी होगी. अब क्लेम प्रक्रिया बताते हैं. पीड़ित या उसके नॉमिनी को या कानूनी वारिस को क्लेम फॉर्म भरना होगा. क्लेम के लिए कंपनियों की मेल आईडी पर एप्लिकेशन लिख सकते हैं.

Liberty General Insurance Mail ID: care@libertyinsurance.in
Royal Sundaram Mail ID: care@royalsundaram.in
UIIC Mail ID: customercare@uiic.co.in

united india general insurance nominee update
बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर या उनकी मेल आईडी पर लिखकर क्लेम प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
वेबसाइट से क्लेम

आवेदन हादसे वाले दिन के 4 महीने के अंदर पहुंच जाना चाहिए. उसके बाद आवेदन मान्य नहीं होगा. बीमा के लिए दावा करते समय सभी जरूरी जानकारियां, सबूत, सर्टिफिकेट देने होंगे. दावा करने वाले को पॉलिसी के सबूत भी देने होंगे. मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी क्लेम के पैसे मिलेंगे. अगर नॉमिनी ना हो तो कानूनी वारिस को क्लेम के पैसे दिए जाएंगे.

मृत्यु होने पर लगेंगे ये कागज

1-रेलवे अथॉरिटी की तरफ से ट्रेन एक्सिडेंट या अप्रिय घटना होने की पुष्टि की रिपोर्ट. 
2-रेलवे अथॉरिटी की तरफ से एक्सिडेंट में मृत यात्रियों की जानकारी वाली रिपोर्ट.
3-पूरी तरह भरा हुआ एक्सिडेंट क्लेम फॉर्म जिस पर नॉमिनी या कानूनी वारिस के हस्ताक्षर हों.
4-अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए NEFT की आवश्यक डिटेल और एक कैंसिल्ड चेक.
5-नॉमिनी का फोटो आईडेंटिटी प्रूफ.

विकलांगता के केस में जरूरी कागज

1-रेलवे अथॉरिटी की तरफ से ट्रेन एक्सिडेंट या अप्रिय घटना होने की पुष्टि की रिपोर्ट.
2-इलाज करने वाले डॉक्टर की तरफ से विकलांगता की गहनता बताने वाली रिपोर्ट.
3-डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इलाज के लिए जो दवाएं खरीदी गई हैं उनके बिल.
4-पूरी तरह भरा हुआ एक्सिडेंट क्लेम फॉर्म जिस पर नॉमिनी या कानूनी वारिस के साइन हों.
5-जिस अस्पताल में इलाज हुआ है वहां के सिविल सर्जन की तरफ से साइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. ये भी बताना होगा कि उक्त आदमी की विकलांगता कितने फीसदी है.
6-एफआईआर (FIR) की साइन कॉपी.
7-विकलांगता को साबित करने वाले सभी एक्स-रे/जांच रिपोर्ट और फिल्म.
8-NEFT डिटेल और कैंसिल्ड चेक के साथ क्लेम फॉर्म.
9-विकलांगता के बाद और पहले की तस्वीर.

हॉस्पिटलाइज होने पर

1-रेलवे अथॉरिटी की तरफ से ट्रेन एक्सिडेंट या अप्रिय घटना होने की पुष्टि की रिपोर्ट. 
2-डिस्चार्ज समरी यानी अस्पताल में छुट्टी होने के समय मिले कागजात 
3-हॉस्पिटल के बिल और मेडिकल बिल
4-एडवांस और फाइनल रसीद (सभी रसीद पर नंबर, साइन और स्टाम्प लगा होना चाहिए)
5-दवाइयों की पर्ची
6-जांच की टेस्ट रिपोर्ट, एक्सरे, स्कैन, ECG और अन्य रिपोर्ट जो डॉक्टर की मांग पर की गई हों
7-अगर बाहर से दवाइयां ली गई हैं तो उसका कैश मेमो/बिल.

क्लेम सेटलमेंट/रिजेक्शन

1. नियम के मुताबिक सभी जरूरी कागजात जमा होने के 15 दिनों के अंदर बीमा पॉलिसी की रकम मिल जानी चाहिए. 
2. कोई भी धांधली, फर्जीवाड़ा या नकली सर्टिफिकेट कागजात पाए जाने पर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मना करने का अधिकार है. 
3. क्लेम के पैसे भारतीय रुपये में दिए जाएंगे.

कुछ जरूरी बातें

1. सिर्फ भारतीय लोगों को ही इस बीमा का फायदा मिलेगा.
2. पांच साल की उम्र से नीचे के बच्चे जिसके लिए अलग से सीट नहीं बुक की गई है उसे बीमा क्लेम नहीं मिलेगा.
3. अगर ट्रेन डाइवर्ट हुई है तो बीमा कवरेज नए रूट को भी कवर करेगा.
4. विकल्प ट्रेन पर भी बीमा पॉलिसी लागू होगी.
5. बीमा पॉलिसी CNF/RAC/PartCNF स्टेटस वाली सीटों पर ही लागू होगी.

उम्मीद करते हैं इस आर्टिकल में आपको ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान लिए गए बीमा कवर से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी. 

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