आप गाड़ी चला रहे हैं. आपके साथ चार दोस्त भी बैठे हैं. गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है. आगे बैठे लोगों ने सीटबेल्ट लगाई हुई है और गानों की आवाज भी कम है. लेकिन इस बीच ट्रैफिक पुलिस आपको रोक लेती है और चालान काट देती है. आप शायद सोच सकते हैं कि आपने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, तो ये चालान क्यों कटा? बता दें कि गाड़ी तो आप सही चला रहे थे. लेकिन आपकी कार की पहचान सही नहीं थी. मतलब कि कार की नंबर प्लेट पर से एक नंबर मिसिंग था. बस इसी वजह से आपका चालान कट गया. क्योंकि गाड़ी पर नंबर प्लेट न होना या ठीक न होना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है.
कार में भूलकर भी ना करना ये वाले काम, वरना तगड़ा जुर्माना देना पड़ेगा
Don't do these things in cars: ड्राइव करते समय सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, फोन का इस्तेमाल न करना आदि चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. लेकिन इससे अलग भी कुछ चीजें हैं, जिनका ध्यान ड्राइविंग के समय करना चाहिए. नहीं, तो आपका चालान कट सकता है.
.webp?width=360)

अब लोग गाड़ी के कुछ नियमों से तो अवगत हैं. जैसे कि गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, फोन का इस्तेमाल न करना आदि. लेकिन इससे भी अलग कई नियम है, जिनके उल्लंघन पर आपका चालान कट सकता है. आज ऐसे ही कुछ नियमों की बात करते हैं.

'ड्रिंक एंड ड्राइव' इसे लेकर पहले से ही नियम सख्त है. लेकिन अगर आप पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, तो भी शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं. दरअसल, पब्लिक प्लेस में खड़ी या चलती कार में शराब पीने पर प्रतिबंध है. अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है, तो उसपर जुर्माना लगता है.
गाड़ी में अगर सिगरेट पीते हैं, तो चालान भरने के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि गाड़ी में सिगरेट पीने पर आपका 500 रुपये तक का चालान कट सकता है. दरअसल, कार के अंदर स्मोकिंग करने से आग का खतरा बढ़ जाता है. इस बात का ध्यान खासकर CNG कार ऑनर्स को भी रखना चाहिए. क्योंकि CNG कार में अगर गैस लीक हुई और कार में बैठा व्यक्ति उस समय धूम्रपान करने लगे तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती है. इसलिए सिगरेट का इस्तेमाल कार में नहीं करना चाहिए.
ये भी पढ़ें:कार अगर पानी में तैरने लगे तो सावधान हो जाइये वरना कांड हो सकता है
स्टीकर'हर कोई तो स्टीकर लगाता है, तो जुर्माना कैसा?' अगर ये सोच रहे हैं, तो ठहरिए. कार में कुछ तरह के स्टीकर लगाने पर भी प्रतिबंध है. खासकर ऐसा स्टीकर जो धर्म या जाति से जुड़ा हो. इसके अलावा, नंबर प्लेट के पास भी स्टीकर नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि इससे कार का नंबर छिप जाता है.
सूरज ढलने के बाद आप गाड़ी चला रहे हैं. सीटबेल्ट लगा रखी है. लेकिन तब भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोककर हाथ में चालान थमा दें, तो वजह हो सकती है हेडलाइट्स्स. क्योंकि CMVR (सेंट्रेल मोटर व्हीकल रूल्स) 105/177 MVA के तहत, शाम में बिना लाइट के गाड़ी चलाने पर चालान काटा जा सकता है. वो भी 500 रुपये का. इसके अलावा अगर आप हेडलाइट्स्स की रोशनी को बहुत ज्यादा तेज (हाई बीम) कर लेते हैं. जिससे दूसरी तरफ से आ रहे व्यक्ति की विजिबिलिटी कम हो जाए, तब भी आपका चालान कट सकता है.
काली फिल्मधूप से बचने के लिए काली फिल्म विंडो पर लगवाई है? मतलब चालान भरने के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि इससे कार की विजिबिलिटी कम हो गई है. दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 कहता है, “विंडस्क्रीन और पिछली खिड़की के शीशे ऐसे होने चाहिए कि उनमें विजुअल ट्रांसमिशन 70% से कम न हो. साइड विंडो के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शीशे में 50 फीसदी तक प्रकाश जाए. ” अगर कोई कार कंपनी टिंटेड ग्लास कार में दे रही है, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करती है. इसलिए आप मार्केट से कार में ब्लैक फिल्म नहीं लगवा सकते हैं.
वीडियो: थार वाली कॉन्सटेबल अमनदीप कौर फिर से गिरफ्तार क्यों हुई?