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सैलरी 46 हजार रुपये महीना थी, कंपनी ने गलती से डेढ़ करोड़ क्रेडिट कर दिए, कोर्ट ने मौज करा दी

Employee Paid 300 Times His Salary: शख्स की महीने की सैलरी 46,162 रुपये थी. लेकिन कंपनी ने मई, 2022 में पेरोल से जुड़ी गलतियों के चलते उसके खाते में 1 करोड़ 51 लाख 88 हजार 311 रुपये ट्रांसफर कर दिए.

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शख्स ने इस 300 गुना ज्यादा सैलरी को रखने के लिए कोर्ट से कानूनी लड़ाई भी जीत ली है. (प्रतीकात्मक फोटो- इंडिया टुडे)

हम आप सोचते हैं कि कहीं से एकाध करोड़ रुपये अकाउंट में आ जाएं, तो जिंदगी भर कोई काम नहीं, मजे ही मजे! दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक शख्स के साथ ऐसा हो भी गया. शुरुआत उस शख्स की कंपनी से एक छोटी सी गलती से हुई थी. कंपनी ने उसकी महीने की सैलरी से 300 गुना पेमेंट कर दिया था. इसके बाद विवाद हुआ और मामला कोर्ट पहुंचा. लेकिन अब कोर्ट ने इस शख्स के पक्ष में ही फैसला सुनाया है.

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ब्रिटिश न्यूजपेपर मेट्रो की खबर के मुताबिक, ‘डैन कंसोर्सियो इंडस्ट्रियल डे एलिमेंटोस डे' चिली की एक चर्चित फूड कंपनी है. इसी कंपनी के ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ये शख्स काम कर रहा था. उसकी महीने की सैलरी 386 पाउंड (46,162 रुपये) थी. लेकिन कंपनी ने मई, 2022 में पेरोल से जुड़ी गलतियों के चलते उसके खाते में 1 लाख 27 हजार पाउंड, यानी 1 करोड़ 51 लाख 88 हजार रुपये जमा कर दिए.

कंपनी ने कहा कि शुरुआत में वो पैसे लौटाने के लिए राजी हो गया था. लेकिन तीन दिन बाद कर्मचारी ने नोटिस सौंप दिया. फिर उसने अपने बॉस को जवाब देना भी बंद कर दिया. इसके बाद कंपनी ने उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए कानूनी शिकायत दर्ज कराई.

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तीन साल तक लंबी कानूनी लड़ाई चली. इसके बाद सैंटियागो की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि ये घटना चोरी नहीं थी. जज ने इस रकम को ‘अनधिकृत संग्रह’ (unauthorised collection) माना गया. नतीजतन, ये मामला क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के रूप में आगे नहीं बढ़ सका. इस कानूनी बारीकी का मतलब ये था कि अदालत इस मामले में अपराध के रूप में मुकदमा नहीं चला सकती थी.

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भले ही अदालत ने उस व्यक्ति को आपराधिक आरोपों से मुक्त कर दिया है. फिर भी कंपनी ने सिविल कार्यवाही के जरिए पैसों की वसूली के प्रयास जारी रखने की मंशा जताई है. डेली मेल की खबर के मुताबिक, कंपनी ने कहा कि वो फैसले की समीक्षा के लिए सभी संभव कानूनी कदम उठाएंगे.

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