संविधान का आर्टिकल 370. इसके चलते जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था. इसके तहत राज्य से बाहर के लोगों को जम्मू-कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती थी. अगस्त, 2019 में ये आर्टिकल रद्द कर दिया गया. और अब पहली बार राज्य से बाहर के एक शख्स को जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिली है.