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इनकम टैक्स विभाग का नया ऐप, एक क्लिक में दिखेगा लेनदेन का पूरा लेखा-जोखा

ऐप जिसके जरिए आप अपनी परेशानी सीधे इनकम टैक्स विभाग को बता सकते हैं

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The income tax department has launched an AIS app for TDS and other information. Taxpayers can access important documents.
तस्वीर साभार: गूगल प्ले
23 मार्च 2023 (Updated: 23 मार्च 2023, 23:30 IST)
Updated: 23 मार्च 2023 23:30 IST
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Income Tax department (इनकम टैक्स विभाग) की तरफ से आपके लिए अच्छी खबर है. हां, जो आप सोच रहे, वैसा नहीं है. मतलब टैक्स स्लैब नहीं बदला है और ना आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख में कोई बदलाव हुआ है. उसकी आखिरी तारीख अभी भी 31 मार्च 2023 ही है. अच्छी खबर ये कि इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप (AIS for Taxpayer App) लॉन्‍च किया है. ऐप की मदद से आप टीडीएस से जुड़ी जानकारियों के साथ ही ब्याज, डिविडेंड, शेयर लेनदेन, जीएसटी के साथ कई सारी जानकारी ले सकेंगे.

AIS for Taxpayer App

ये ऐप गूगल प्ले स्‍टोर और ऐप स्टोर (iOS) पर उपलब्ध है. ऐप की मदद से टैक्सपेयर एक वित्त वर्ष के दौरान किए गए सभी वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा देख सकते हैं. इसके साथ ही आप (Annual Information Statement-AIS) टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) की जानकारी भी ले सकते हैं. इस जानकारी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आयकर विभाग की तरफ से कोई गलत जानकारी आपकी प्रोफ़ाइल में जोड़ दी गई है, तो उसका फ़ीडबैक भी यहीं से दिया जा सकता है.

ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म की तारीख का विवरण देना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रैस पर OTP आएगा. 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 

“टैक्सपेयर्स को इस ऐप से स्रोत पर टैक्स कटौती/स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी. साथ ही उन्हें उस पर अपनी राय देने का भी विकल्प मिलेगा.”  

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि AIS आयकर विभाग का एक आंतरिक टूल है. इसमें टैक्स देने वाले से लेकर जीरो रिटर्न दाखिल करने वालों के लेनदेन का पूरा लेखा-जोखा होता है. इसके साथ ही इसमें आयकर अधिनियम 1961 के तहत आने वाली सभी जरूरी जानकारी भी सेव होती है. मोबाइल ऐप पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) उपलब्‍ध होने से टैक्‍सपेयर को काफी फायदा होगा. 

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