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आपका पैनकार्ड -आधार से लिंक है? ऐसे चैक करें वरना...

पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च है.

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Find out the details related to linking you PAN and Aadhar card and the fine will one have to pay considering the deadline date
आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक है
22 फ़रवरी 2023 (Updated: 22 फ़रवरी 2023, 17:58 IST)
Updated: 22 फ़रवरी 2023 17:58 IST
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1 अप्रैल 2023. वो दिन जब से आपका पैन कार्ड (Pan-Aadhaar Link) किसी काम का नहीं रहेगा. नया बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा. सब्सिडी भी नहीं मिलेगी. अगर वो आधार से लिंक नहीं हुआ तो. आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख है 31 मार्च 2023. ये अतिआवश्यक है. अनिवार्य है. इस बार नो बहाना. सरकार के मूड से लगता नहीं कि वो इसकी टाइमलाइन को आगे बढ़ाने वाली है. अब क्या? अगर आपने लिंक कर लिया है तो एक बार और तस्दीक कर लीजिए. नहीं किया है तो सारे काम छोड़कर अभी लिंक कीजिए. दोनों काम होंगे कैसे वो हम आपको बता देते हैं.

इनकम टैक्स का नियम क्या है?

इसके लिए इनकम टैक्स विभाग का एक पुराना ट्वीट देखिए. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन, आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. मल्लब किसी काम के नहीं रह जाएंगे.

कैसे पता चलेगा पैन-आधार लिंक है या नहीं?

# www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट कीजिए.

#  'Quick links' में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.

#  क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा.

# अगर आपने लिंक किया होगा या फिर इसके लिए रिक्वेस्ट की होगी तो यहां लिखा होगा कि आप आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं.

# स्टेटस चैक करने के लिए क्लिक कीजिए.

# अपने पैन और आधार की जानकारी डालनी होगी.

# 'View Link Aadhaar Status ' पर क्लिक करते ही रिजल्ट सामने होगा.

आधार-पैन लिंक करने की प्रोसेस के पहले एक बेहद जरूरी काम. आपने अभी तक आधार पैन लिंक नहीं किया है तो आपको एक हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी. इसके लिए आपको Tax Information Network पर जाना होगा. पहले यहां भुगतान कीजिए, उसके कुछ दिन के बाद आप लिंक करने का प्रोसेस कर पाएंगे. इसके बाद क्या करना होगा वो भी जान लीजिए.  

# ठिकाना वही है, www.incometaxindiaefiling.gov.in.

# 'लिंक आधार' ऑप्शन पर टैप कीजिए.

# नाम से लेकर पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड की डिटेल भरनी होगी.

# आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा.

# एंटर करते ही काम खत्म.

SMS से भी काम बन जाएगा

अगर आपको वेबसाइट खोलकर सारे डिटेल भरने में कंठाल आता है तो SMS से लिंक करने का भी जुगाड़ है. बस इतना करना होगा.

# अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा.

# UIDPAN 12 नंबरों का आधार कार्ड 10 digit PAN, फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें.

# अगर आपका यानी की टैक्सपेयर का नाम और जन्मतिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसे हुए, मतलब डिटेल मैच हुए तो दोनों कार्ड लिंक हो जाएंगे.

वीडियो: आधार कार्ड, लाइसेंस जैसी डिजिटल जानकारियों के साथ ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है!

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