सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, बुधवार को UPSC(Union Public Service Commission) कोएक जरूरी निर्देश दिया. निर्देश उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें उनके ईडब्ल्यूएसप्रमाणपत्रों में मामूली टाइपिंग या उनके शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फाइनल डिग्रीजारी न करने के आधार पर आगामी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहींदी गई थी. ये जरूरी निर्देश क्या है जानने के लिए देखें वीडियो.