राजस्थान सरकार ने सोमवार, 24 अगस्त, 2020 को विधानसभा में एक बिल पास किया. TheRajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents (Amendment) Bill, 2020. हिंदीमें कहें तो राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन)विधेयक, 2020. सरल शब्दों में समझें तो इस बिल में भिखारियों के लिए पुनर्वासकेंद्र बनाए जाने का प्रावधान है. यह राजस्थान को भिखारी मुक्त प्रदेश बनानेकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कवायद का हिस्सा है. पूरी खबर देखें वीडियो में.