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यूपी में अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर हपक के जुर्माना लगने वाला है

उदाहरण के लिए- गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात की तो 10 हजार रुपए.

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बिना हेलमेट निकले तो एक हजार की पर्ची कटेगी. (फोटो- cars24)
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अभिषेक त्रिपाठी
31 जुलाई 2020 (Updated: 31 जुलाई 2020, 08:45 AM IST) कॉमेंट्स
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उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले से भी ज़्यादा की पर्ची कटेगी. यानी ज़्यादा चालान कटेगा. यूपी सरकार ने 30 जुलाई को नई अधिसूचना जारी की. इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माना के नई दरें बताई गई हैं. # टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते वक्त फोन पर बात की तो पहली बार एक हजार का और दोबारा पकड़े गए तो 10 हजार रुपए तक का जुर्माना. # नंबर प्लेट नहीं लगी है या प्लेट पर ज़्यादा कलाकारी करा रखी है तो 5 से 10 हजार का जुर्माना. # बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया चलाते पकड़े गए तो एक हजार. बिना हेलमेट के टू व्हीलर चलाते पकड़े गए तो एक हजार जुर्माने के साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है. # अगर पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है या उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है तो दस हजार का फाइन. # ओवर स्पीड पर एक से चार हजार रुपए का जुर्माना. # पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से डेढ़ हजार तक जुर्माना. # इमरजेंसी वाहन जैसे कि एंबुलेंस या फायर बिग्रेड की गाड़ियों को साइड नहीं दिया तो 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा. # शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में एक हजार, दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना. # बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर पहली बार में दो हजार, दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार रुपए का जुर्माना. # दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी होने पर एक हजार रुपए.
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