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  • Union Budget 2023: What is going to be cheap and what is going to be expensive

टीवी-फोन, सोना-चांदी, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा? एक क्लिक में जान लीजिए

GST नहीं सरकार ने बजट में ही दाम बदल दिए हैं.

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1 फ़रवरी 2023 (अपडेटेड: 1 फ़रवरी 2023, 03:46 PM IST)
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सांकेतिक तस्वीर. (इंडिया टुडे)
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बजट में इनकम टैक्स के बारे में तो आपने सब जान-समझ लिया. कितना पिछली बार दिया था और कितना इस बार देंगे, सब जोड़ घटाना भी कर लिया होगा. लेकिन ये भी तो जान लीजिए कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है. वैसे तो अब सामानों के दाम GST मीटिंग में तय होते हैं. लेकिन सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी घटा या बढ़ाकर सरकार विदेश से आने वाले सामानों के दाम तय करती हैं.

मोबाइल फोन

मोबाइल फोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया गया है. जैसे फोन के कैमरा में इस्तेमाल होने वाले लेन्स और बैटरी में इस्तेमाल होने वाला लीथियम आयन सेल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी.

टीवी

टीवी भी सस्ती होगी. टीवी के पार्ट्स पर भी सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत घटाया गया है.

डायमंड 

दो तरह के डायमंड होते हैं. एक प्राकृतिक और दूसरा जो लैब में बनता है. लैब में बनने वाला डायमंड सस्ता होगा. उसे बनाने में जिन चीज़ों की आवश्यक्ता होती है उनपर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है.

सोना-चांदी

सोने से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. लेकिन चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है. तो चांदी महंगी होगी. सोने के दाम पर बजट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

सिगरेट

सिगरेट पीने वालों की जेब और ढीली होगी. सिगरेट पर नेशनल कलैमटी कन्टिंजेंट ड्यूटी बढ़ा दी गई है.

खिलौने

खिलौनों पर सीमा शुल्क 13 प्रतिशत कर दिया गया है. यानी खिलौने पर सीमा शुल्क कम हुआ. तो खिलौने भी अब सस्ते हो जाएंगे.

इलेक्ट्रॉनिक वेहिकल

इलेक्ट्रॉनिक वेहिकल में पेट्रोल-डीजल या CNG और LPG तो पड़ती नहीं है. ये गाड़ियां चलती हैं बैटरी से. सरकार ने इन्हीं बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन पर लगने वाले शुल्क को कम कर दिया है. यानी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी.

किचन वाली चिमनी

किचन में लगने वाली इलेक्ट्रिक चिमनी महंगी होगी. इस पर जो कस्टम ड्यूटी 7.5 प्रतिशत थी उसे 15 प्रतिशत कर दिया गया है. 

झींगा

सरकार ने झींगे का एक्स्पोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया है. इसलिए समुद्री इलाके में झींगे के उत्पादन के लिए जो जरुरी वस्तुएं उनपर शुल्क घटा दिया गया है.

केमिकल और पेट्रोकेमिकल

डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल पर ड्यूटी कम की गई है. इसका केमिकल इंडस्ट्री में भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है. कच्ची ग्लिसरीन पर भी ड्यूटी घटाई गई है. ग्लिसरीन पर जो सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत लगता था जिसे अब 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है.

 

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