14 जनवरी 2016 (Updated: 14 जनवरी 2016, 05:13 AM IST) कॉमेंट्स
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑड- इवन पर अपना फैसला दे रखा है कि 15 तक तो ऑड-इवन चलेगा ही. इस फैसले के खिलाफ कुछ को उठी चुल्ल. सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी. और मांग ये रखी कि माई लार्ड जल्दी से हमारी सुनवाई कर दो.
पिटीशन लगाने वाले वकील बी. बद्रीनाथ ने कहा था. 15 जनवरी को फार्मूला का ट्रायल रन ख़त्म हो रहा है. जल्दी से कोई फैसला दे दीजिए नहीं तो सरकार इसे आगे भी जारी रख सकती है. फार्मूला असंवैधानिक है, पॉल्यूशन तो डीजल वाली गाड़ियों से भी फैल रहा है, ज्यादा फ़ैल रहा है तो सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों पर रोक काहे.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर धर के लताड़ दिया पिटीशन लगाने वाले को. कहा: कहीं ये याचिका प्रचार पाने के लिए तो नहीं डाली गई है?
याचिका तय समय पर ही सुनी जाएगी. यहां जज कार पूल कर रहे हैं, लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं, और तुम पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो. 15 जनवरी को फार्मूला का ट्रायल रन ख़त्म हो रहा है, अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं, सुनवाई जब होनी है तब होगी.