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बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर सुप्रीम कोर्ट की मनाही, कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

Supreme Court ने EVM की जगह Ballot Paper से चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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26 अप्रैल 2024
Updated: 26 अप्रैल 2024 15:19 IST
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने EVM से डाले गए वोट का VVPAT के पर्चियों से मिलान की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया, जिनमें EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी. सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने की. दोनों ने एकमत से फैसला सुनाया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-क्या कहा, जानने के लिए देखिए वीडियो. 

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