नागपुर हिंसा के आरोपियों के घर गिराने पर हाई कोर्ट की रोक, सरकार और अफसरों से जवाब मांगा
नागपुर में 17 मार्च की शाम को दो जगह पर हिंसा हुई थी. हिंसा के एक आरोपी के घर को कोर्ट के आदेश से पहले ही ढहा दिया गया था जबकि दूसरे आरोपी के घर को ढहाने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई. कोर्ट ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं.
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नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर के 'अवैध हिस्सों' को बुलडोजर से गिरा दिया गया. (तस्वीर:PTI)
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