'7 दिन लिव-इन पार्टनर और 7 दिन पत्नी के साथ', रेप का आरोपी इस तरह रिहा हुआ
कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में उसे रेप और जबरन गर्भपात का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
Advertisement

कोर्ट ने कहा कि आरोपी को रेप का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. (सांकेतिक फोटो)
Story Summary
वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: हाउस हेल्प के घर से निकले करोड़ों रुपये, एक रिश्वत से खुला ED रेड का रास्ता

