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'7 दिन लिव-इन पार्टनर और 7 दिन पत्नी के साथ', रेप का आरोपी इस तरह रिहा हुआ

कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में उसे रेप और जबरन गर्भपात का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

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8 मई 2024 (पब्लिश्ड: 10:48 PM IST)
Rape case court verdict
कोर्ट ने कहा कि आरोपी को रेप का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. (सांकेतिक फोटो)

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