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सैलून वाले ने खराब बाल काट दिए, महिला ने ऐसा लपेटा कि 2 करोड़ देने पड़ गए

9 परसेंट ब्याज के साथ मिलेगा पैसा, जानिए क्यों.

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30 अप्रैल 2023 (अपडेटेड: 30 अप्रैल 2023, 04:56 PM IST)
Hair cutting compensation
सांकेतिक तस्वीर (क्रेडिट- Pexels)
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पांच साल पहले एक महिला ने दिल्ली के फाइव स्टार सैलून में बाल कटवाया. मन के मुताबिक बाल नहीं कटे. महिला ने सैलून वाले के खिलाफ शिकायत कर दी. अब उसे 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा. जी हां, सच में. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने हाल में एक फैसला सुनाया है. महिला मॉडलिंग के पेशे में थीं. साल 2018 में उन्होंने ITC मौर्या के सैलून में हेयर कटिंग करवाने गई थीं. लेकिन बाद में महिला ने शिकायत कर दी कि खराब हेयर कटिंग के कारण उसका करियर "खतरे" में पड़ गया.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, NCDRC ने कहा कि गलत बाल काटे जाने से महिला तनाव और सदमे से गुजरी थी. जस्टिस आरके अग्रवाल और एस एम कांतिकार की बेंच ने फैसले में कहा, 

"शिकायतकर्ता मॉडलिंग करियर में थीं और उन्हें हेयर केयर ब्रांड के कामों के लिए काफी पैसे मिलते थे. बाल चले जाने के बाद वो बुरी तरह सदमे में गईं. उनका मॉडलिंग करियर खतरे में पड़ गया."

साल 2018 में ही महिला ने ITC लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप लगाया था कि उनके बताने के बाद भी सैलून वालों ने बाल काटने में गलती की. महिला का आरोप था कि उन्होंने हेयर स्टायलिस्ट को एक खास स्टाइल में बाल काटने को कहा था, इसके बाववूद उसने बाल छोटे कर दिए.

NCDRC ने सितंबर 2021 में ITC लिमिटेड की गलती मानते हुए 2 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. हालांकि ITC ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की जांच को सही ठहराया था. साथ ही मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार का फैसला आयोग पर ही छोड़ दिया था.

2 करोड़ पर ब्याज भी मिलेगा

इसके बाद महिला ने आयोग में फिर से एक आवेदन दिया. बताया कि वो सैलून इसलिए गई थीं क्योंकि उन्हें दिल्ली में एक जरूरी इंटरव्यू में जाना था. सेलेक्शन होने पर उनकी सैलरी सालाना एक करोड़ रुपये होती. दावे के लिए महिला ने कंपनी के साथ बातचीत की ईमेल कॉपी भी आयोग को दिया था. शिकायत में कहा गया कि इसके कारण उन्होंने मॉडलिंग और फिल्म करियर में मौका गंवा दिया. महिला ने दावा किया था कि उन्हें फीचर फिल्म और हेयर केयर प्रॉडक्ट के एड के लिए ऑफर आ रहे थे, साथ ही कई बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ बातचीत चल रही थी.

इन दलीलों के बाद महिला ने मुआवजा राशि बढ़ाकर 5 करोड़ 20 लाख रुपये करने की मांग कर दी. उन्होंने इसके लिए मॉडलिंग असाइनमेंट, फैशन प्रोडक्ट, करियर के मौकों, मानसिक नुकसान का हवाला दिया.

ITC ने इसका विरोध किया और कहा कि महिला के दावों के पीछे कोई ठोस तर्क और डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने महिला को 2 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है. आयोग ने ये भी कहा कि पहले आदेश के बाद काफी समय बीत चुका है. इसलिए शिकायत की तारीख (19 जुलाई 2018) से महिला को 9 परसेंट ब्याज भी दिया जाएगा.

वीडियो: सेहत: गंजेपन को ठीक करने वाले हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल कभी नहीं गिरते?

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