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सिसोदिया को 4 मार्च तक CBI रिमांड, किस दलील पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला?

जांच एजेंसी ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, कोर्ट ने हां बोल दिया

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Manish Sisodia Delhi Court CBI Seeks 5-Day Custody
CBI के मुताबिक मनीष सिसोदिया से पूछताछ करना जरूरी है | फोटो: PTI
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अभय शर्मा
27 फ़रवरी 2023 (अपडेटेड: 28 फ़रवरी 2023, 05:49 PM IST)
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Delhi के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है. अब उन्हें 4 मार्च तक CBI की कस्टडी में रहना होगा. सोमवार, 27 फरवरी को CBI ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. करीब 30 मिनट की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने 5 दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने करीब एक घंटे तक फैसला सुरक्षित रखा. फिर सिसोदिया को रिमांड पर भेजने की मांग स्वीकार कर ली.

आजतक के मुताबिक सीबीआई ने सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट से जब कस्टडी की मांग की तो जज ने पूछा कि आपको कस्टडी क्यों चाहिए?

इसपर CBI के वकील ने कोर्ट में कहा,

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इस पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा,

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सिसोदिया के वकील ने आगे दलील दी,

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बता दें कि जुलाई 2022 में दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश की थी. सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे.

रविवार, 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति केस में CBI ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था. 9 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की.

वीडियो: मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक़्त क्या-क्या हुआ?

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