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LGBTQ समुदाय के लोग खोल सकते हैं जॉइंट बैंक एकाउंट, पार्टनर को नॉमिनी भी बना सकेंगे

Finance Ministry ने साफ कर दिया है कि LGBTQ समुदाय के लोगों को जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने पर किसी भी तरह की कोई रोक-टोक नहीं है

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LGBTQ समुदाय के लोग खोल सकते हैं ज्वाइंट बैंक एकाउंट (फोटो: सोशल मीडिया)
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रविराज भारद्वाज
30 अगस्त 2024 (Published: 01:28 PM IST) कॉमेंट्स
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LGBTQ समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने साफ कर दिया है कि उनके जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने पर किसी भी तरह की कोई रोक-टोक नहीं है. फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है. एडवाइजरी के मुताबिक अकाउंट खोलने वाला शख्स, जिसके साथ रिलेशनशिप में है, उसको नॉमिनी (Nominee) भी बना सकता है.

फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 अगस्त 2024 को इस सिलसिले में सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को स्पष्टीकरण जारी किया है. एडवाइजरी में कहा गया,

“यह स्पष्ट किया जाता है कि समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने में कोई प्रतिबंध नहीं है. साथ ही समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है. अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने की स्थिति में उनके नॉमिनी को पूरा पैसा मिल सकेगा. सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ (रिट याचिका सिविल संख्या 1011/2022) के मामले में 17 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मंत्रालय की ओर LGBTQ समुदाय के लिए यह सलाह दी गई है.”

LGBTQ समुदाय के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की यह एडवाइजरी 17 अक्टूबर, 2023 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है. अब ये आदेश क्या था आइये जानते हैं. दरअसल  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुशंसा की. कहा कि सरकार एक कमिटी बनाए, ताकि समलैंगिक समुदाय को मिल सकने वाले अधिकारों और फ़ायदों का अध्ययन किया जा सके. साथ ही सरकारों को समलैंगिक समुदाय लोगों से संबंधित निर्देश जारी किये. ताकि समाज में समलैंगिक समुदाय के लोगों को दिक्कत न हो.

ये भी पढ़ें: समलैंगिक शादियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली मान्यता, CJI चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार से क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्र ने अप्रैल 2024 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया. पैनल से कहा गया कि ऐसे उपाय किए जाएं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि LGBTQ लोगों के खिलाफ किसी तरह का भेदभाव न हो. साथ ही इस समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न या जबरदस्ती का कोई खतरा न हो.

LGBTQ में कौन-कौन लोग हैं?

अब इसमें कौन-कौन समुदाय होते हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए.

लेस्बियन (Lesbian) - वो महिलाएं, जो दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित होती हैं.

गे (Gay) - आदमी हो और आदमी से आकर्षित हों.

बाय-सेक्शुअल (Bisexual) - पुरुष या महिला, दोनों हो सकते हैं. बस पुरुष और महिला, दोनों के प्रति आकर्षित हों.

ट्रांसजेंडर (Transgender) - जैसे पहले बताया: जब किसी का शरीर पुरुष का हो, लेकिन वह ख़ुद को महिला जैसा महसूस करता हो या फिर शरीर महिला का हो, लेकिन उसे पुरुष जैसा महसूस हो.

क्वीयर (Queer)- इस टर्म की चर्चा बाकियों से थोड़ी कम होती है तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

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