"Paytm पर एक्शन बाकियों के लिए सबक" केंद्रीय मंत्री ने जमकर फटकारा
31 जनवरी को RBI ने Paytm payment bank की सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था. उन्होंने 29 फरवरी को बैंक की डेडलाइन दी थी. इसे अब बढ़ा कर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) द्वारा लिए गए एक्शन पर केन्द्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर (IT Minister Rajeev Chandrasekhar) का बयान आया है. उन्होंने कहा कि कंपनी चाहे भारत की हो या विदेश की, कानून का पालन सभी को करना पड़ेगा. कानून का पालन करना कंपनियों के लिए वैकल्पिक नहीं है.
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने Paytm Payments Bank पर लगाए गए बैन को लेकर कहा,
'पेटीएम पेमेंट बैंक पर की गई कार्रवाई से पता चलता है कि बनाए गए नियमों का पालन करने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हर कंपनी को कानून का पालन करना होगा. RBI की रेग्युलेटरी एक्शन ने फिनटेक फर्मों का ध्यान कानून के पालन के महत्व को दिखाता है. उन्होंने कहा कि ये दुनिया के किसी भी देश में वैकल्पिक नहीं है. बल्कि ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हर बिजनेसमैन को पूरा ध्यान देना चाहिए.'
उन्होंने आगे कहा,
'कंपनी चाहे भारत की हो या विदेश की, बड़ी हो या छोटी उसे देश के कानून का पालन करना ही होगा. कोई भी कंपनी कानूनों का बिना पालन किए काम नहीं कर सकती है. RBI की Paytm के खिलाफ कार्रवाई ने फिनटेक उद्यमियों का ध्यान खींचा है. आपको ये पता होना चाहिए की कानून का पालन कैसे करना है. ये कार्रवाई बाकियों के लिए सबक है.'
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क्या मामला है?31 जनवरी को RBI ने Paytm payment bank की सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था. उन्होंने 29 फरवरी को बैंक की डेडलाइन दी थी. इसे अब बढ़ा कर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है. 15 मार्च, 2024 के बाद यूजर्स को अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत और कई सर्विसेज के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी.
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