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आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में बाहर के लोगों ने कितने प्लॉट खरीदे? केंद्र ने दी सटीक जानकारी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी है.

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15 दिसंबर 2021 (अपडेटेड: 15 दिसंबर 2021, 01:07 PM IST)
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केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी है
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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटे 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है. फैसले के बाद ये बात कही गई थी कि अब जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोग भी यहां ज़मीन खरीद सकेंगे, जिससे निवेश बढ़ेगा. लेकिन अब सरकार ने जानकारी दी है कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद से अब तक जम्मू-कश्मीर में केवल 7 प्लॉट बाहर के व्यक्तियों ने खरीदे हैं. और ये सभी प्लॉट जम्मू डिवीजन में ही आते हैं. यानी बीते 2 सालों में कश्मीर में किसी बाहरी व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार 15 दिसंबर को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी. प्रश्न पूछा गया था,
जम्मू-कश्मीर में ज़मीन की खरीद बिक्री की स्थिति क्या है? क्या राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति ने अब तक जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदी है? और यदि खरीदी है तो इसका ब्योरा क्या है?
KASHMIR
राज्यसभा में लिखित जवाब के रूप में ये जानकारी दी गई है

इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया,
जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में अब तक केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों ने कुल सात प्लॉट खरीदे हैं और ये सभी प्लॉट जम्मू डिवीजन में मौजूद हैं.

'जमीन भी नहीं खरीदी, आतंक भी कम नहीं हुआ'

राज्यसभा से ये लिखित जवाब आया तो सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. 'ये है कानपूर का जलवा' नाम के ट्विटर अकाउंट से कहा गया,
आर्टिकल 370 हटने के करीब ढाई साल बाद भी कश्मीर घाटी में बाहरी लोगों ने एक भी प्लॉट नहीं खरीदा. राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी. अब सवाल ये उठता है कि ना ही आतंकवाद कम हुआ और न ही किसी बाहरी ने ज़मीन ख़रीदी, तो फिर 370 हटाने से हासिल क्या हुआ?
गोल्डी श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा.
धारा 370 हटाए जाने के बाद सरकार ने दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर में निवेश आएगा और लोग यहां आकर कारोबार शुरू करेंगे. आर्टिकल 370 हटने के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा चली कि अब कश्मीर में प्लॉट खरीदना है. डेटा बताता है कि सरकार के वादे ढाई साल बाद भी जमीन पर नहीं उतर सके हैं.

 


एक और यूजर मोहम्मद सैयद ने कहा,
अंधभक्तो और फर्जी राष्ट्रवादियो, कश्मीर में जमीन नहीं खरीदना क्या. सुना है बड़े सस्ते में जमीन मिल रही है. और अब तो कोई डर भी नहीं है. नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर भी टूट गई है. बड़े अफसोस की बात है. धारा 370 हटाने के बाद एक बंदे ने भी कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीदा.
अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था. साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. अनुच्छेद 370 के होते जम्मू-कश्मीर को लेकर ये प्रावधान था कि दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते. सिर्फ वहां पैदा होने वाले लोगों को ही संपत्ति खरीदने की इजाज़त थी.

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