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Dubai Princess शेखा माहरा ने इंस्टा पोस्ट कर पति को दिया 'तलाक तलाक तलाक'

UAE के प्रधानमंत्री मोहम्मद रशीद अल मकतूम की बेटी और Dubai की राजकुमारी शेखा माहरा ने अपने पति के साथ तलाक की घोषणा करते हुए इंस्टा पोस्ट किया है.

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पिछले साल मई में हुई थी शादी (फोटो- Shaikha Mahra, Mana Al Maktoum/Instagram)
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ज्योति जोशी
18 जुलाई 2024 (Updated: 18 जुलाई 2024, 04:33 PM IST) कॉमेंट्स
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रधानमंत्री मोहम्मद रशीद अल मकतूम की बेटी के तलाक की खूब चर्चा हो रही है (Dubai Princess Talaq on Instagram). चर्चा इसलिए क्योंकि दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा ने अपने पति को इंस्टाग्राम पोस्ट पर तीन तलाक दिया है. उन्होंने पिछले साल मई में शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से शादी की थी. दो महीने पहले उनकी बेटी हुई थी. 

शेखा माहरा इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर हैं. उनके वीडियो लाखों की संख्या में देखे जाते हैं. 16 जुलाई को इंस्टाग्राम पोस्ट में शेखा माहरा ने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया और तलाक की घोषणा की. लिखा,

"अजीज शौहर, चूंकि आप अन्य साथियों के साथ बिजी हैं इसलिए मैं आपके साथ तलाक की घोषणा करती हूं. मैं तुम्हें तलाक देती हूं, मैं तुम्हें तलाक देती हूं, और मैं तुम्हें तलाक देती हूं. अपना ध्यान रखना- आपकी पूर्व पत्नी."

राजकुमारी के इस पोस्ट पर उनके फॉलोअर्स के शुभकामनाओं वाले कमेंट्स आ रहे हैं. अब राजकुमारी के अकाउंट पर पति के साथ कोई भी फोटो नहीं है. दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है. इससे पहले जून में शेखा माहरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था. उसमें वो अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए दिखीं और कैप्शन दिया- “सिर्फ हम दोनों.”

29 साल की शेखा माहरा के पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम दुबई के वर्तमान शासक, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं. दूसरी तरफ शेख माना UAE के बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं. वो जीसीआई रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, एमएम ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़, दुबई टेक और अलबरदा ट्रेडिंग जैसी कंपनियों में शामिल हैं. उनकी कुल संपत्ति 12 हजार 546 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की आंकी गई है. 

ये भी पढ़ें- भाई को किडनी डोनेट की, तो पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया 

बता दें, इस्लामिक कानून में तलाक की प्रथा को 'तलाक-ए-बिद्दत' कहा जाता है जिसमें पति शादी को तुरंत खत्म करने के लिए एक बार में 'तीन-तलाक' कहता है. कानून में पारंपरिक तौर पर पति ही तीन बार तलाक बोल सकते हैं. हालांकि महिलाओं के पास भी 'खुला' नाम की एक प्रक्रिया के जरिए तलाक मांगने का ऑप्शन होता है. उसमें महिला अपने पति या अदालत से तलाक का अनुरोध कर सकती है.

वीडियो: तीन तलाक, हलाला और PM मोदी पर क्या बोलीं दरभंगा की मुस्लिम महिलाएं?

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