'टैरिफ लगाने से रोका तो भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर खतरा', ट्रंप सरकार की कोर्ट में अजीब दलील
India-Pakistan Ceasefire: अमेरिका के छोटे व्यापारियों ने Donald Trump के प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. उनका कहना है कि IEEPA के तहत राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. ट्रंप प्रशासन इसी कानून के तहत भारी टैरिफ लगा रहा है.

अमेरिका की एक अदालत में टैरिफ लगाने को लेकर ट्रंप प्रशासन ने बड़ा दावा किया है. ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अगर कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ लगाने की ताकत को सीमित किया, तो इससे भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ हालिया सीजफायर भी खतरे में पड़ सकता है. पिछले हफ्ते यह बात यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में सुनवाई के दौरान प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने कही.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के छोटे व्यापारियों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. उनका कहना है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. ट्रंप प्रशासन इसी कानून के तहत भारी टैरिफ लगा रहा है.
23 मई को अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटकनिक ने कोर्ट में कहा,
लटकनिक ने आगे दलील दी,
24 मई की कोर्ट फाइलिंग में कहा गया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के समय रणनीतिक तरीके से बातचीत कर सीजफायर कराया था. साथ ही अमेरिका कई अन्य वैश्विक खतरों से भी निपट रहा है.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कोर्ट में कहा कि हमारे कई व्यापारिक समझौते राष्ट्रपति की IEEPA के तहत टैरिफ लगाने की क्षमता पर आधारित हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट इसमें दखल देता है, तो हमारे विदेशी साझेदारों को लगेगा कि ट्रंप के पास टैरिफ पर फैसला लेने की शक्ति नहीं है. इससे वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं.
वहीं, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 मई को ट्रंप के उस दावे से इनकार किया कि सीजफायर व्यापार के दबाव में हुआ. उन्होंने कहा था, "7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने की सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच सैन्य हालात पर बातचीत होती रही. इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा."
इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर भारत को टैरिफ की धमकी दी है. उन्होंने एप्पल को चेताया कि अगर अमेरिका में भारत में बने आईफोन बेचे गए तो 25 फीसदी टैरिफ देना होगा.
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